सहारा प्रमुख की गिरफ्तारी और पासपोर्ट जब्ती के लिए सेबी ने दी SC में अर्जी

सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय को गिरफ्तार करने और विदेश यात्रा पर जाने से रोकने के लिए सेबी (सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है।

ज़ी न्यूज़ बिजनेस ब्यूरो
नई दिल्ली : सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय को गिरफ्तार करने और विदेश यात्रा पर जाने से रोकने के लिए सेबी (सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है। कंपनी के मार्केट रेगुलेटर ने आज बताया कि रॉय के अलावा कंपनी के तीन और निदेशकों को कोर्ट में अपना पासपोर्ट जमा करवाने के लिए अर्जी में कहा गया है।
सुप्रीम कोर्ट सेबी की याचिका पर अप्रैल के पहले सप्ताह में सुनवाई करेगा।
निवेशकों का पैसा लौटाने के मामले में सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके सहारा प्रमुख सुब्रत राय की गिरफ्तारी की मांग की है। इस याचिका के तहत सेबी ने कोर्ट से दरख्वास्त की है कि कोर्ट एसआईआरईसीएल और एसएचआईसीएल के प्रमोटर सुब्रत रॉय सहारा, निदेशक अशोक रॉय चौधरी, रवि शंकर दूबे और वंदना भार्गव से पासपोर्ट कोर्ट में जमा करवाने को कहे ताकि वे बिना कोर्ट की इजाजत के देश से बाहर न जा सकें।
गौरतलब है कि सहारा समूह पर निवेशकों से बॉन्ड इशू के जरिए लिए 24000 करोड़ रुपए लौटाने को लेकर विवाद चल रहा है। समूह ने अगस्त में 15 प्रतिशत ब्याज के साथ सारी रकम चुकाने का वादा किया है। गत वर्ष दिसंबर में कोर्ट ने सहारा समूह को निर्देश दिए थे कि वह 5120 करोड़ रुपए सेबी को चुकाएगा। इसके अलावा 10000 करोड़ रुपए जनवरी के पहले सप्ताह और बाकी बची राशि फरवरी के पहले सप्ताह में लौटाएगा।
13 फरवरी को सेबी ने यह कहते हुए सहारा समूह की दोनो कंपनियों के बैंक खाते और पूंजी फ्रीज कर दी कि समूह ने कोर्ट के आदेश की अहवेलना की है और निवेशकों को पैसे नहीं लौटाए। अब सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है कि कोर्ट सहारा प्रमुख का पासपोर्ट जमा करवाने को कहे ताकि वह बिना इजाजत के विदेश यात्रा पर न जा सकें।

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