सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप की सुनवाई बुधवार तक टाली

सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा ग्रुप की याचिका पर सुनवाई बुधवार तक के लिए टाल दी है। सहारा ने अपने निवेशकों को 27,000 करोड़ रुपए लौटाने के बारे में जवाब दाखिल करने के लिए न्यायालय से समय मांगा है।

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने निवेशकों के 27 हजार करोड़ की राशि लौटाने के बारे में स्थिति स्पष्ट करने के लिए सहारा समूह को बुधवार तक का वक्त दिया है।
प्रधान न्यायाधीश अलतमस कबीर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आज सहारा को इसका जबाव देने के लिए एक दिन और मोहलत दी। पहले उन्हें आज न्यायालय को पैसा लौटाने के बारे में बताना था।सहारा समूह इस मसले पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए अतिरिक्त समय चाहता था।
सहारा समूह की ओर से खड़े वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमणियम ने समय बढाने का अनुरोध किया। इस पर न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई कल के लिए स्थगित कर दी।
सहारा समूह को न्यायालय ने कल ही निर्देश दिया था कि वह निवेशकों का धन लौटाने के मसले पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे।
न्यायाधीशों ने शीर्ष अदालत के निर्णय के बावजूद निवेशकों को धन लौटाने के मामले में ढुलमुल रवैये को लेकर कल सहारा समूह को आड़े हाथ लेते हुए कहा था कि चूंकि उसने न्यायालय के आदेश पर अमल नहीं किया है, इसलिए उसकी बात सुनी नहीं जा सकती है। लेकिन बाद में न्यायालय निवेशकों का धन लौटाने के सवाल पर सहारा समूह के अनुरोध को सुनने के लिए तैयार हो गया था।
न्यायालय ने सहारा इंडिया रियल इस्टेट कापरेरेशन लि और सहारा हाउसिंग इंवेस्टमेन्ट कापरेरेशन को आज यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया था कि क्या वे एक सप्ताह के भीतर निवेशकों को उनकी सारी रकम लौटा सकेंगे। (एजेंसी)

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