सेबी ने 105 कंपनियों के प्रवर्तकों के खिलाफ कार्रवाई की

बाजार नियामक सेबी ने न्यूनतम सार्वजनिक भागीदारी नियमों का अनुपालन करने में विफल रही 100 से अधिक कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की।

मुंबई : बाजार नियामक सेबी ने न्यूनतम सार्वजनिक भागीदारी नियमों का अनुपालन करने में विफल रही 100 से अधिक कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की। इसके तहत इन कंपनियों के प्रवर्तकों के वोटिंग अधिकार तथा कारपोरेट लाभ रोक दिए गये हैं और साथ ही उन्हें सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक मंडल में कोई नया पद ग्रहण करने पर भी रोक लगाई गई है।
इसके अलावा अनुपालन करने में विफल रही कंपनियों के निदेशक भी सूचीबद्ध फर्मों के बोर्ड में उस समय तक नया पद ग्रहण नहीं कर सकेंगे जब तक कि वे न्यूनतम अंशधारिता नियमों का पालन नहीं करेंगी।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने इस बारे में 13 पेज का एक आदेश आज देर रात जारी किया। इसमें नियमों का अनुपालन नहीं करने वाली कंपनियों के खिलाफ अर्थदंड सहित अन्य कदमों की चेतावनी दी गई है। सेबी ने कहा है कि कुल 105 कंपनियां तय समय में नियमों का पालन नहीं कर पाई हैं। इनमें से 72 कंपनियों के शेयरों में शेयर बाजार में सक्रिय कारोबार होता है जबकि 33 अन्य के शेयरों को विभिन्न कारणों के कारण निलंबित किया जा चुका है। (एजेंसी)

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