बेंगलुरु : सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) ने कर्नाटक स्थित खनन कंपनियों से लौह अयस्क पेलेट्स के निर्यात की अनुमति देने की संभावना को खारिज कर दिया। सीईसी के चेयरमैन पीवी जयकृष्णन की अध्यक्षता में अधिकारियों के दल ने कर्नाटक के खान और भूगर्भीय मामलों के निदेशक तथा शीर्ष वन अधिकारियों एवं ए तथा बी श्रेणी के खदानों के पट्टेधारकों के साथ बैठक की।
बैठक के बाद फेडरेशन आफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीज के उपाध्यक्ष बसंत पोद्दार ने संवाददाताओं से कहा कि सीईसी ने खनन कंपनियों से कहा कि कर्नाटक से इस समय लौह अयस्क पेलेट्स के निर्यात की अनुमति देने की गुंजाइश नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने 2011 में लौह अयस्क के निर्यात को निलंबित करने का आदेश दिया था। (एजेंसी)
कर्नाटक
`कर्नाटक से लौह अयस्क पेलेट्स का अभी नहीं होगा निर्यात`
सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) ने कर्नाटक स्थित खनन कंपनियों से लौह अयस्क पेलेट्स के निर्यात की अनुमति देने की संभावना को खारिज कर दिया।
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