2जी: शरद की अर्जी पर CBI को नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को द्रमुक के टीवी चैनल कलेंगनर के प्रबंध निदेशक शरद कुमार की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है।

 

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को द्रमुक के टीवी चैनल कलेंगनर के प्रबंध निदेशक शरद कुमार की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। कुमार ने उनके खिलाफ 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में उनके खिलाफ आपराधिक आरोप तय किए जाने को खारिज किए जाने की मांग की है।

 

न्यायमूर्ति एम एल मेहता ने सीबीआई को नोटिस जारी कर 10 मई तक जवाब मांगा है। कुमार के खिलाफ पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, द्रमुक की राज्यसभा सदस्य कनिमोई तथा 14 अन्य के साथ 2जी घोटाले में मामला चल रहा है। कलेंगनर टीवी के प्रबंध निदेशक के वकील सुशील कुमार ने हालांकि उनकी आरोप तय करने के खिलाफ याचिका पर फैसले से पहले मामले पर स्थगन के लिए अंतरिम याचिका पर फैसले के लिए जोर नहीं डाला। न्यायमूर्ति मेहता ने शरद कुमार की याचिका पर कनिमोई और अन्य आरोपियों की इसी तरह की याचिका के साथ कल सुनवाई का फैसला किया है। विशेष सीबीआई जज ओपी सैनी ने इससे पहले पिछले साल 22 अक्तूबर को राजा और 16 अन्य के खिलाफ आरोप तय किए थे।

 

इस मामले में दायर दूसरे आरोप पत्र में शरद कुमार के साथ कनिमोई, बॉलीवुड निर्माता करीम मोरानी, आसिफ बलवा तथा कुसेगांव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के राजीव अग्रवाल के साथ आरोपी बनाया गया है। सीबीआई ने आरोपपत्र में आरोप लगाया है कि सह आरोपी शाहिद उस्मान बलवा प्रवर्तित स्वान टेलीकाम को यूएएस लाइसेंस आवंटित करने के लिए कलेंगनर टीवी को 200 करोड़ रुपये की घूस दी गई थी। यह रिश्वत विभिन्न फर्मों के माध्यम से दी गई और इस मामले में कुमार ने कथित रूप से भूमिका निभाई।

(एजेंसी)

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