आईपीएल मैचों पर बैन से हाईकोर्ट का इंकार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) क्रिकेट मैचों पर प्रतिबंध लगाने से इंकार कर दिया और कहा कि सर्वोच्च न्यायालय इस मामले पर पहले ही अपना आदेश दे चुका है।

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) क्रिकेट मैचों पर प्रतिबंध लगाने से इंकार कर दिया और कहा कि सर्वोच्च न्यायालय इस मामले पर पहले ही अपना आदेश दे चुका है।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी. मुरुगेसन और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ ने आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले की जांच के निरीक्षण से जुड़े मुद्दे पर सुनवाई करने से भी इंकार कर दिया।
हालांकि, उच्च न्यायालय की खंडपीठ आईपीएल को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से पृथक किए जाने के मुद्दे पर सुनवाई करने पर सहमत हो गई।
न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई 23 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी और वकील से कहा कि याचिका में संशोधन कर इसे आईपीएल को बीसीसीआई से पृथक किए जाने के मुद्दे तक ही सीमित रखे।
न्यायालय ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय आईपीएल पर प्रतिबंध लगाने से इंकार कर चुका है, और वह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को आईपीएल टूर्नामेंट को प्रतिबंधित किए जाने की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया था और स्पॉट फिक्सिंग की जांच कर रही एक सदस्यीय समिति को अपनी रिपोर्ट 15 दिन के अंदर प्रस्तुत करने के लिए कहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने बीसीसीआई को इस समिति के रिपोर्ट पर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया था।

याचिकाकर्ता ने आगे कहा है कि खेल के बीच दिया गया दो-तीन मिनट का रणनीतिक विराम का उपयोग खिलाड़ियों और सट्टेबाजों के बीच बातचीत करने के लिए ही उपयोग किया जा रहा है, जिससे कि खेल का परिणाम प्रभावित होता है और इस तरह देश के साथ धोखाधड़ी की जाती है। (एजेंसी )

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