नहीं मिला पाक को 70 करोड़ यूएस डॉलर

पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर की आर्थिक सहायता तब तक रोके जाने का प्रावधान है, जब तक वह अत्याधुनिक विस्फोटकों (आईईडी) के फैलाव पर रोक लगाने का आश्वासन न दे।

वाशिंगटन : अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने अरबों डॉलर के रक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी है जिसमें अन्य बातों के अलावा पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर की आर्थिक सहायता तब तक रोके जाने का प्रावधान है, जब तक वह अत्याधुनिक विस्फोटकों (आईईडी) के फैलाव पर रोक लगाने का आश्वासन न दे।

 

सदन द्वारा मंजूर किए गए राष्ट्रीय रक्षा अनुमोदन कानून (एनडीएए) 2012 ने पाकिस्तान को दी जाने वाली 70 करोड़ डॉलर की सहायता को तब तक रोक दिया है जब तक कि इस्लामाबाद यह आश्वासन नहीं देता कि अमेरिका के नेतृत्व वाले बलों के खिलाफ आईईडी का इस्तेमाल करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ उसने कदम उठाया है।

 

रिपब्लिकन पार्टी के नेतृत्व वाली प्रतिनिधि सभा ने कल 136 के मुकाबले 283 वोट 670 अरब डॉलर के रक्षा अनुमोदन विधेयक को अनुमति दे दी, जो ईरान पर और कड़े प्रतिबंध लगाएगा एवं इसमें संदिग्ध आतंकवादियों को अनिश्चितकाल तक जेल में रखने का समर्थन किया गया है।

 

सदन की सशस्त्र सेवाओं की समिति ने एक बयान में कहा, ‘पाकिस्तान को दी जाने वाली जिस आर्थिक सहायता पर रोक लगाई गई है उसमें उसके आतंकवाद निरोधक कोष के लिए दिए जाने वाले धन का ज्यादातर हिस्सा शामिल है।’ सदन में यह मतदान तब किया गया जब व्हाइट हाउस ने आश्वासन दिया कि राष्ट्रपति बराक ओबामा इस विधेयक को वीटो नहीं करेंगे क्योंकि इसमें किए गए बदलावों से वह संतुष्ट हैं।

 

व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जे कार्नी ने कहा, ‘इन बदलावों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि विधेयक की यह भाषा राष्ट्रपति की खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, खतरनाक आतंकवादियों को अशक्त बनाने और अमेरिकी लोगों का संरक्षण करने की शक्ति को चुनौती नहीं देता इसलिए राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार वीटों की सिफारिश नहीं करेंगे।’ इससे पहले बुधवार को ओबामा प्रशासन ने जोर देकर कहा था कि पाकिस्तान को दी जाने वाली सहायता में कोई कटौती नहीं की गई है और वह वर्ष 2012 में रक्षा खर्च की जरूरतों पर पाकिस्तान सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। (एजेंसी)

Zee News App: पाएँ हिंदी में ताज़ा समाचार, देश-दुनिया की खबरें, फिल्म, बिज़नेस अपडेट्स, खेल की दुनिया की हलचल, देखें लाइव न्यूज़ और धर्म-कर्म से जुड़ी खबरें, आदि.अभी डाउनलोड करें ज़ी न्यूज़ ऐप.