नौकरानी से छेड़छाड़ करने वाले को देश से निकालने का आदेश

एक 37 वर्षीय भारतीय को दी गयी छह महीने की जेल की सजा को सही ठहराते हुए दुबई की एक अदालत ने एक श्रीलंकाई घरेलू सहायिका से छोड़छाड़ करने के आरोप में उसे भारत वापस भेजे जाने का आदेश दिया है।

दुबई : एक 37 वर्षीय भारतीय को दी गयी छह महीने की जेल की सजा को सही ठहराते हुए दुबई की एक अदालत ने एक श्रीलंकाई घरेलू सहायिका से छोड़छाड़ करने के आरोप में उसे भारत वापस भेजे जाने का आदेश दिया है। अपील अदालत ने आरोपी के खिलाफ देश से निकाले जाने के आदेश की पुष्टि की।
अभियोजन पक्ष के रिकार्ड के अनुसार, मामला एक फरवरी का है जब आरोपी भारतीय व्यक्ति उस बंगले में गया जहां घरेलू सहायिका काम करती थी। उसने दरवाजा खटखटाया और जब नौकरानी ने उसके लिए दरवाजा खोला तो वह उससे लिपट गया और उसके साथ छेड़छाड़ की। खलीज टाइम्स ने यह रिपोर्ट दी है।
उसे छेड़छाड़ करने और जबरन प्रवेश करने का दोषी ठहराया गया। नौकरानी ने जांच के दौरान बताया कि वह पहले से आरोपी को नहीं जानती थी। आरोपी ने घर के भीतर नौकरानी का पीछा किया , उसे पीछे से पकड़ा और उसके साथ अभद्रता की। नौकरानी ने कहा है कि उसे आरोपी में से शराब की बदबू आ रही थी। अदालत के इस आदेश के खिलाफ 30 दिन के भीतर अपील की जा सकती है। (एजेंसी)

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