गाजियाबाद : अपनी बेटी आरूषि और नौकर हेमराज की हत्या के मामले में आरोपी राजेश और नूपुर तलवार की याचिका कल सीबीआई अदालत ने खारिज कर दी। याचिका में तलवार दंपति ने ‘खुकरी’ के एक बार और डीएनए परीक्षण कराने को लेकर उसे ब्रिटिश फॉरेंसिक प्रयोगशाला में भेजने का आग्रह किया था। याचिका रद्द करने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्याम लाल ने मामले में अंतिम दलील की तारीख 30 सितंबर घोषित कर दी। तेज धार वाले हथियार ‘खुकरी’ को अपराध में हस्तेमाल किए जाने का संदेह है जिसे तलवार के कंपाउंडर कृष्णा के कमरे से बरामद किया गया था।
17 सितंबर को लंदन के एक डीएनए विशेषज्ञ भी मामले में बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर पेश हुए थे और उन्होंने सीबीआई अदालत को बताया था कि अभी भी ‘खुकरी’ पर से डीएनए के कुछ नमूनों के मिलने की गुंजाइश है। आंद्रे सेमीखोदस्की ने अदालत को बताया कि खुकरी के हैंडल में कई खांचें हैं और इनमें से अभी भी डीएनए के नमूने प्राप्त करने की संभावना है। दंत चिकित्सक दंपति के वकील मनोज सिसोदिया ने कहा, हम खुकरी को डीएनए जांच के लिए इंग्लैंड भेजना चाहते थे लेकिन अदालत ने हमारी याचिका ठुकरा दी। (एजेंसी)
आरूषि हत्याकांड
आरूषि हत्याकांड: ‘खुकरी’ को इंग्लैंड भेजने की तलवार की अर्जी खारिज
अपनी बेटी आरूषि और नौकर हेमराज की हत्या के मामले में आरोपी राजेश और नूपुर तलवार की याचिका कल सीबीआई अदालत ने खारिज कर दी।
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