जुंदाल की हिरासत अवधि 21 नवंबर तक बढ़ी

दिल्ली की एक अदालत ने मुंबई आतंकवादी हमले के मुख्य साजिशकर्ता अबु जुंदाल की न्यायिक हिरासत की अवधि आज 21 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी।

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने मुंबई आतंकवादी हमले के मुख्य साजिशकर्ता अबु जुंदाल की न्यायिक हिरासत की अवधि आज 21 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी। जुंदाल को मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विद्या प्रकाश के समक्ष पेश किया गया। अदालत द्वारा जारी पेशी वारंट का पालन करते हुए जुंदाल को आज पेश किया गया।
मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट 21 नवंबर को यह मामला सत्र अदालत को सौंप देंगे। अदालत में दाखिल आरोप पत्र में जुंदाल पर गैर कानूनी गतिविधियां निवारण कानून और विस्फोटक सामग्री कानून और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं जिनकी सुनवाई सत्र अदालत में ही हो सकती है।
गुजरात एटीएस द्वारा लश्कर-ए-तैयबा के कथित आतंकवादी को 11 नवंबर को दिल्ली लाया गया था और एक मजिस्ट्रेट अदालत ने उसे फिर से न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अदालत ने जुंदाल को गुजरात एटीएस की हिरासत में दिया था क्योंकि वह अहमदाबाद में 2006 में कर्णावती एक्सप्रेस में हुए विस्फोट कांड के सिललिसे में उससे पूछताछ करना चाहती थी।
दिल्ली पुलिस ने देश भर में तमाम आतंकी गतिविधियों में जुंदाल उर्फ सैयद जैबुद्दीन की भूमिका को लेकर आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोप पत्र में कहा गया है कि 21 जून को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तारी के बाद जुंदाल ने पूछताछ के दौरान मुंबई के 26/11 हमले में अपनी भूमिका स्वीकार की थी। इसके साथ ही उसने खुलासा किया था कि लश्कर प्रमुख जकी.उर.रहमान उर्फ लखवी के साथ वह कराची में स्थित में एक नियंत्रण कक्ष से 26/11 हमलों पर नजर रख रहा था। (एजेंसी)

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