दिल्‍ली लाया गया भटकल, कोर्ट ने 12 दिन के लिए NIA की कस्‍टडी में भेजा

इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक एवं देश में सर्वाधिक वांछित आतंकवादी यासीन भटकल को ट्रांजिट रिमांड पर बिहार से दिल्ली लाया गया और यहां की एक अदालत में पेश किया गया।

ज़ी मीडिया ब्‍यूरो/बिमल कुमार
नई दिल्‍ली : इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक एवं देश में सर्वाधिक वांछित आतंकवादी यासीन भटकल को ट्रांजिट रिमांड पर बिहार से दिल्ली लाया गया और यहां की एक अदालत में पेश किया गया। अदालत ने भटकल को 12 दिन के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की हिरासत में सौंप दिया। न्यायालय ने आतंकी हमले की तैयारी के लिए मिली मदद की बदौलत भटकल द्वारा की गई तैयारियों का पता लगाने के लिए उसे एनआईए को सौंपा है।
एनआईए के विशेष न्यायाधीश आई.एस. मेहता ने भटकल के साथी असदुल्ला अख्तर उर्फ हड्डी को भी 10 सितंबर तक के लिए एनआईए की हिरासत में भेजा है। भटकल व हड्डी को बिहार से ट्रांजिट रिमांड पर यहां लाए जाने के बाद बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया। भटकल को बुधवार रात गिरफ्तार किया गया था। देशभर में हुई बम विस्फोट की घटनाओं में सर्वाधिक वांछित 15 आतंकवादियों की दिल्ली पुलिस की सूची में उसका नाम शीर्ष पर था।
वह वर्ष 2008 में दिल्ली के कनाट प्लेस, गफ्फार मार्केट व ग्रेटर कैलाश क्षेत्रों में हुए श्रृंखलाबद्ध विस्फोटों का मुख्य संदिग्ध है। तीन जगहों पर हुए विस्फोटों में 26 लोग मारे गए थे और 133 अन्य घायल हुए थे। बंद कमरे में हुई सुनवाई में भटकल के मामले की जांच कर रही प्रमुख एजेंसी एनआईए ने गिरफ्तार आईएम के दोनों आतंकियों को 14 दिन के लिए हिरासत में सौंपे जाने की मांग की।
सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने अदालत के समक्ष कहा कि आतंकी हमलों के पीछे की मुख्य साजिश का पता लगाने के लिए तथा फरार अन्य 10 संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी के लिए दोनों को हिरासत में दिए जाने की जरूरत है। एनआईए ने बताया कि दोनों आतंकियों को दिल्ली के बाहरी एवं अंदरूनी कई इलाकों में ले जाया गया।
एनआईए द्वारा देश में हुए अनेक आतंकी विस्फोट के मामलों में 17 जुलाई को पांच अन्य आरोपियों के खिलाफ भी आरोपपत्र दाखिल किया गया था, तथा अदालत द्वारा 30 सितंबर तक के लिए उन आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। इस आरोपपत्र में भटकल पर देश में हुए कई बम विस्फोट मामलों में मुख्य साजिशकर्ता एवं विस्फोटकर्ता का आरोप लगाया गया था। एनआईए ने अपने आरोपपत्र में भटकल और हड्डी को 10 अन्य आरोपियों के साथ भगोड़ा घोषित किया था।
दिल्‍ली लाए जाने से पहले दोनों आतंकवादी बिहार मिलिट्री पुलिस (बीएमपी) कैंपस से कड़ी सुरक्षा में हवाई अड्डे पर लाए गए। उनके चेहरे ढ़के हुए थे। हवाई अड्डे पर कुछ लोगों ने भटकल और उसके साथी को मृत्युदंड देने की मांग करते हुए नारेबाजी की।
गौर हो कि एनआईए ने गुरुवार को मोतिहारी की एक अदालत से भटकल एवं उसके साथी की तीन दिन की ट्रांजिट हिरासत हासिल की थी। दोनों को कल रात सड़क मार्ग से मोतिहारी से पटना लाया गया था और उन्हें हवाई अड्डे के समीप बीएमपी कैंपस में रखा गया था। एनआईए अधिकारियों ने भटकल और अख्तर को राष्ट्रीय राजधानी ले जाने से पहले आज सुबह यहां बीएमपी कार्यालय में उनसे फिर पूछताछ की।
बिहार पुलिस एवं एनआईए के संयुक्त दल ने भटकल और अख्तर को यहां से करीब 225 किलोमीटर दूर भारत-नेपाल सीमा के समीप रक्सौल में नाहर चौक से गिरफ्तार किया था। उसके ऊपर 10-10 लाख रुपये का ईनाम घोषित किया गया था।
उधर, दिल्ली पुलिस यासीन भटकल से पूछताछ करने के लिए उसे अपनी हिरासत में दिए जाने की मांग करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर 2011 में हुए विस्फोट और 2008 के सिलसिलेवार बम विस्फोटों सहित कई मामलों में उसकी कथित संलिप्तता को लेकर पूछताछ के लिए पुलिस उसे हिरासत में लेने की मांग करेगी।
दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम भटकल को हिरासत में लेने की मांग करेंगे क्योंकि वह आतंकवाद के कई मामलों में वांछित है। हमारे पास नवम्बर 2011 में उसके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट भी है, जिसमें नांगलोई इलाके में एक अवैध हथियार एवं गोली-बारूद फैक्टरी का भंडाफोड़ हुआ था। दिल्ली पुलिस ने दिसम्बर 2011 में उसके खिलाफ 15 लाख रुपये के पुरस्कार की भी घोषणा की थी। उसका नाम सात सितम्बर 2011 को दिल्ली उच्च न्यायालय के बाहर हुए विस्फोट में भी आया था जिसमें 12 लोग मारे गए थे।
वर्ष 2008 के श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटों में भी भटकल की प्रमुख भूमिका होने का संदेह है। 13 सितम्बर 2008 को राष्ट्रीय राजधानी में पांच बम विस्फोट हुए थे। जामिया मस्जिद थाने में 2010 में उसके खिलाफ दो मामले दर्ज हुए थे। एक मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों ने पर्यटक बस से उतर रहे पर्यटकों पर गोलीबारी की थी जिसमें ताईवान के दो नागरिक जख्मी हो गए थे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने बाहरी दिल्ली के नांगलोई इलाके के मीर बहार इलाके में हथियारों की अवैध फैक्टरी के सिलसिले में भी उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले में 16 लोग गिरफ्तार किए गए थे और भटकल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था।

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