बाटला हाऊस मुठभेड़: IM आतंकी शहजाद अहमद दोषी करार

दिल्ली की एक अदालत ने बटला हाउस मुठभेड़ के करीब पांच साल बाद गुरुवार को सुनाए गए फैसले में इस मामले में एकमात्र आरोपी इंडियन मुजाहिदीन (आइएम) के आतंकवादी शहजाद अहमद को दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा के इंस्पेक्टर की हत्या का दोषी करार दिया।

नई दिल्‍ली : दिल्ली की एक अदालत ने बटला हाउस मुठभेड़ के करीब पांच साल बाद गुरुवार को सुनाए गए फैसले में इस मामले में एकमात्र आरोपी इंडियन मुजाहिदीन (आइएम) के आतंकवादी शहजाद अहमद को दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा के इंस्पेक्टर की हत्या का दोषी करार दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार शास्त्री ने अहमद को दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा के इंस्पेक्टर एमसी शर्मा की हत्या के लिए दोषी ठहराया।
अहमद उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का रहने वाला है। बताया जाता है कि दिल्ली में 13 सितंबर, 2008 में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों के छह दिन बाद पुलिस ने इंस्पेक्टर शर्मा के नेतृत्व में खुफिया सूचना के आधार पर 19 सितंबर, 2008 को जब दक्षिणी दिल्ली के जामिया नगर इलाके में स्थित बटला हाउस में छापा मारा था तो उस वक्त वहां मौजूद लोगों में अहमद भी था।
बम विस्फोट करोल बाग, कनाट प्लेस, ग्रेटर कैलाश तथा इंडिया गेट इलाके में हुए थे, जिसमें इंडियन मुजाहिदीन का हाथ होने की बात कही जा रही है। इस आतंकवादी वारदात में 26 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 133 घायल हो गए थे।
पुलिस को सूचना मिली थी कि उक्त बम विस्फोटों के लिए वांछित संदिग्ध जामिया नगर के चारमंजिला बटला हाउस की फ्लैट संख्या एल-18 में छिपे हुए हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और 19 सितंबर, 2008 को उसकी टीम सुबह 10.30 बजे बटला हाउस की दूसरी मंजिल पर पहुंची। इस दौरान दोनों के बीच गोलीबारी हुई। आतंकवादियों की ओर से चली गोली इंस्पेक्टर शर्मा को लगी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।
पुलिस की इस कार्रवाई में दो संदिग्ध आतंकवादी आतिफ अमीन तथा मोहम्मद साजिद मारे गए, जबकि दो अन्य संदिग्ध मोहम्मद सैफ और जीशान को गिरफ्तार कर लिया गया। एक अन्य आतंकवादी भागने में सफल रहा। पुलिस ने इस मामले में अहमद के खिलाफ 28 अप्रैल, 2010 को आरोप-पत्र दाखिल किया गया था।
अभियोजन पक्ष ने 70 गवाहों को पेश किया, जिसमें पुलिस की छापेमारी टीम में शामिल छह प्रत्यक्षदर्शी भी थे। (एजेंसी)

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