रामदेव की समीक्षा याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव संचालित भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में शीर्ष अदालत के उस फैसले की समीक्षा करने की मांग की गई थी।

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव संचालित भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में शीर्ष अदालत के उस फैसले की समीक्षा करने की मांग की गई थी जिसमें गत वर्ष गर्मियों के दौरान रामलीला मैदान में कार्रवाई के दौरान पुलिस पर पथराव करने में शामिल योगगुरु के शिष्यों की आलोचना की गई थी।

 

न्यायमूर्ति बीएस चौहान और न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की पीठ ने कहा कि हमने समीक्षा याचिका में कही गई बातों पर विचार किया है। इस मामले के तथ्यों और मुद्दों के मद्देनजर हमारी राय है कि समीक्षा का कोई मामला नहीं बनता है। चुनौती दिए गए आदेश में कोई त्रुटि नहीं है।

 

रामदेव के ट्रस्ट ने शीर्ष अदालत के 22 फरवरी के आदेश पर पुनर्विचार की मांग की थी जिसमें कहा गया था उनके ट्रस्ट ने उस लापरवाही में योगदान दिया जिसकी वजह से वह घटना हुई थी और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके आंदोलन के दौरान चार जून, 2011 को मध्य रात्रि के दौरान हुई घटना के लिए वह भी जिम्मेदार है।

 

शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार और दिल्ली पुलिस को भी मध्यरात्रि के समय की गई कार्रवाई के लिए आड़े हाथ लिया था और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ अभियोग चलाने के साथ-साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को कहा था।

(एजेंसी)

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