जयपुर/नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने नई दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति वी.के.शाली की अध्यक्षता में एक ट्रिब्यूनल गठित किया है, जो यह तय करेगा कि सिमी को गैर कानूनी संगठन घोषित करने के पर्याप्त कारण है या नहीं। ट्रिब्यूनल ने इस संबंध में सिमी को नोटिस जारी किया है।
ट्रिब्यूनल द्वारा सिमी के पदाधिकारियों को नोटिस भेज कर तीन दिन के अन्दर आपत्तियां/जवाब भेजने को कहा गया है साथ ही ट्रिब्यूनल ने सिमी के पदाधिकारियों को उनके वकील के माध्यम से 11 अप्रैल को दिल्ली उच्च न्यायालय के कमरा 35, द्वितीय मंजिल,शेरशाह रोड़,नई दिल्ली में पेश होने को कहा है ताकि आगे कार्यवाही की जा सके।
केन्द्र सरकार ने विधि विरूद्घ क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इण्डिया (सिमी) को इस वर्ष 3 फरवरी को गजट नोटिफिकेशन के जरिये गैर कानूनी संगठन घोषित किया है।
(एजेंसी)