1993 मुंबई विस्फोट : एससी में संजय दत्त की अपील पर सुनवाई आज

मुम्बई में 1993 में हुए बम विस्फोट मामले में दोषी ठहराए गए फिल्म अभिनेता संजय दत्त की अपील पर सर्वोच्च न्यायालय आज अंतिम सुनवाई शुरू कर सकता है।

जी न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली : मुम्बई में 1993 में हुए बम विस्फोट मामले में दोषी ठहराए गए फिल्म अभिनेता संजय दत्त की अपील पर सर्वोच्च न्यायालय आज अंतिम सुनवाई शुरू कर सकता है।
जुलाई 2007 में संजय दत्त अवैध रूप से 9 एमएम की पिस्तौल और एके-56 रायफल रखने के दोषी पाए गए थे। मामले में संजय को छह साल की जेल की सजा हुई थी लेकिन वह आतंकवाद एवं विघटनकारी गतिविधियां अधिनियम (टाडा) के तहत गम्भीर आरोपों से बरी कर दिए गए।
मामले में अपनी गिरफ्तारी के बाद संजय 16 महीनों की सजा पहले ही काट चुके हैं।
अभिनेता ने स्वयं को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अगस्त 2007 में सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। संजय ने अपनी याचिका में जमानत देने की भी मांग की थी।
संजय ने अपनी याचिका में दलील दी कि मुम्बई विस्फोटों के काफी पहले से वह नौ एमएम की पिस्टल अपने पास रखते आए थे और इसके बाद पुलिस को उनके आवास से कोई हथियार और गोला-बारूद नहीं मिला।
पुलिस ने टाडा के तहत संजय को बरी किए जाने को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी है।
सर्वोच्च न्यायालय ने नवंबर 2007 में संजय की जमानत मंजूर की। साथ ही अभिनेता को फिल्मों की शूटिंग के लिए विदेश जाने की भी अनुमति प्रदान की।
उल्लेखनीय है कि 12 मार्च 1993 को हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों से मुम्बई दहल गई थी। इन विस्फोटों में कम से कम 257 लोग मारे गए और 700 से अधिक लोग घायल हुए। आरोप है कि इन विस्फोटों की साजिश अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम ने रची थी।

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