ज़ी मीडिया ब्यूरो
नई दिल्ली: टीचर भर्ती घोटाले में दोषी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को अंतरिम जमानत दे दी है। यह जमानत उन्हें उनकी खराब सेहत के आधार पर दी गई है। वह वर्ष 2000 में अध्यापकों की भर्ती संबंधी घोटाला मामले में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद थे।
इससे पहले के घटनाक्रम में चौटाला के वकील ने पूर्व मुख्यमंत्री के विभिन्न बीमारियों से पीड़ित होने के आधार पर उन्हें जमानत देने का अनुरोध किया था। चौटाला की ओर से एम्स की मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया था कि वह (चौटाला) हृदय और गर्दन संबंधी समस्याओं समेत विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं इसलिए वह चिकित्सकीय आधार पर जमानत पर रिहाई के हकदार हैं।’ इस मामले की सुनवाई की तारीख 21 मई मुकर्रर की गई थी और मंगलवार को कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत दे दी।