जमानत के लिए रिश्वत केस में रेड्डी को जमानत

आंध्र प्रदेश अदालत ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी को जमानत के लिए रिश्वत घोटाले के एक मामले में आज जमानत प्रदान कर दी।

हैदराबाद : आंध्र प्रदेश अदालत ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी को जमानत के लिए रिश्वत घोटाले के एक मामले में आज जमानत प्रदान कर दी। ओबुलापुरम माइनिंग कंपनी मामले में वर्तमान में न्यायिक हिरासत में बंद खनन उद्योगपति रेड्डी हालांकि यहां की चंचलगुड़ा जेल में ही रहेंगे।
रेड्डी को दूसरे मामले में जमानत दी गई जो उनके खिलाफ अनुकूल आदेश के लिए निलंबित न्यायाधीश टी पट्टाभिरामा राव को रिश्वत देने के आरोप में आंध्र प्रदेश भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो ने दर्ज किया था। एसीबी के 13 अगस्त को दायर पहले आरोपपत्र में राव और सात अन्य पर आरोप लगाये गए हैं कि उन्होंने ओएमसी मामले में रेड्डी की जमानत सुनिश्चित करने के लिए षड्यंत्र रचा। एसीबी ने हाल में उनका नाम आरोपी के रूप में जोड़ दिया था।
दूसरा आरोपपत्र गत छह सितम्बर को रेड्डी सहित सात लोगों के खिलाफ दायर किया गया था जो कि राव को रिश्वत देने के प्रयास से संबंधित है। एक एसीबी अदालत इससे पहले रेड्डी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की। (एजेंसी)

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