पीपी पांडेय को लेकर CBI की याचिका खारिज

अहमदाबाद स्थित सीबीआई अदालत ने इशरत जहां कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पी पी पाण्डेय को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग वाली सीबीआई की अर्जी आज खारिज कर दी।

अहमदाबाद : अहमदाबाद स्थित सीबीआई अदालत ने इशरत जहां कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पी पी पाण्डेय को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग वाली सीबीआई की अर्जी आज खारिज कर दी।
गुजरात उच्च न्यायालय ने कल केंद्रीय जांच एजेंसी को निर्देश दिया था कि वह पाण्डेय को छह अगस्त तक गिरफ्तार नहीं करे। अदालत ने इसके साथ ही विशेष सीबीआई न्यायाधीश अदालत नम्बर दो को निर्देश दिया कि वह पाण्डेय की अंग्रिम जमानत याचिका पर नये सिरे से सुनवायी करें। अदालत ने इसके साथ ही पाण्डेय से कहा कि वह छह अगस्त तक एसीजेएम के समक्ष प्रतिदिन पेश हों।
सीबीआई वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह ने अर्जी दायर करने के बाद आज दलील दी कि सीबीआई अदालत ने पाण्डेय को भगोड़ा घोषित किया है और इसलिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को न्यायिक हिरासत में भेजा जाना चाहिए।
न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच एस खुदवड ने हालांकि सीबीआई की अर्जी को उच्च न्यायालय के निर्देश का हवाला देते हुए खारिज कर दिया और कहा कि यह इस स्तर पर विचार योग्य नहीं है। पाण्डेय के वकील निरपम नानावटी ने दलील दी कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्ण रूप से स्पष्ट है और यदि उनके मुवक्किल को न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है तो उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश बेकार हो जाएगा। (एजेंसी)

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