भंवरी केस: CBI ने दायर की चार्जशीट

एएनएम भंवरी देवी के अपहरण और हत्या के मामले में चार्जशीट बुधवार को पेश की जा सकती है। सीबीआई इस चार्जशीट में मलखान व महिपाल पर समान आरोप लगा सकती है।

ज़ी न्यूज ब्यूरो

जोधपुर : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने विशेष अदालत (सीबीआई) में नर्स भंवरी देवी प्रकरण में बुधवार को राजस्थान के बर्खास्‍त मंत्री महिपाल मदेरणा, कांग्रेस विधायक मलखान सिंह समेत दस अभियुक्तों के खिलाफ चालान पेश किया, जबकि चार अभियुक्तों के खिलाफ जांच जारी रखी है। सीबीआई ने अदालत में पेश 97 पेज के चालान में पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा और विधायक मलखान सिंह को नर्स भंवरी देवी मामले में मुख्य अभियुक्त माना है।

 

सीबीआई ने सही राम, परसराम, भंवरी देवी के पति अमर चंद, कैलाश, उमेश राम, किशना राम, ओम प्रकाश और अशोक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 120 बी, 201 और अनुसूचित जाति-जनजाति की धाराओं के तहत चालान पेश किया है। सीबीआई ने पेश किए चालान में इन्द्रा बिश्नोई, पुखराज, दिनेश और रेशमा राम के खिलाफ जांच जारी रखी है। चारों अभियुक्त सीबीआई की गिरफत से दूर है।

 

इससे पहले इस मामले में गिरफ्तार कांग्रेस विधायक मलखान सिंह बिश्नोई के खिलाफ मंगलवार को एक और मामला दर्ज किया गया। आरोप है कि मलखान सिंह ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एक मोबाइल सिम कार्ड हासिल किया, जिसका उपयोग वह भंवरी मामले में अपने भाई परसराम की गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को धमकाने के लिए किया करता था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी।

 

राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था और निर्देश दिया था कि नर्स भंवरी देवी की गुमशुदगी मामले की जांच कर रही सीबीआई के इस आरोप पर कार्रवाई करे कि जांचकर्ताओं और गवाहों को धमकियां मिल रही हैं। सरकारी वकील प्रद्युम्न सिंह के अनुसार सीबीआई की आशंकाओं को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने सरकार से कार्रवाई करने और तीन मार्च तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

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