येदियुरप्पा की अग्रिम बेल पर सुनवाई टली
Advertisement
trendingNow120635

येदियुरप्पा की अग्रिम बेल पर सुनवाई टली

सीबीआई की एक अदालत ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और उनके रिश्तेदारों की अग्रिम जमानत याचिकाओं की सुनवाई को एक जून के लिए टाल दिया। येदियुरप्पा और अन्य ने गैर कानूनी खनन मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए याचिकाएं दायर की हैं।

बेंगलूरु : सीबीआई की एक अदालत ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और उनके रिश्तेदारों की अग्रिम जमानत याचिकाओं की सुनवाई को एक जून के लिए टाल दिया। येदियुरप्पा और अन्य ने गैर कानूनी खनन मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए याचिकाएं दायर की हैं।
सीबीआई न्यायाधीश डीआर वेंकट सुदर्शन ने येदियुरप्पा, उनके पुत्र एवं सांसद बी वाई राघवेन्द्र एवं बी वाई विजेन्द्र और दामाद आर एन सोहन कुमार के अनुरोध पर सुनवाई टाल दी। इससे पहले उनके वकील सिद्धार्थ नवाडागी ने सीबीआई की उस याचिका पर आपत्तियां दाखिल करवाईं, जिसमें उनसे व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने के लिए कहा गया है।
इस पर विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि वह याचिकाकर्ताओं के व्यक्तिगत रूप से पेश होने पर जोर नहीं देंगे। उन्होंने उनके अनुरोध पर अंतिम दलीलों के लिए एक जून तक का समय मांगा। सीबीआई ने 25 मई को येदियुरप्पा और उनके परिजनों की अग्रिम जमानत याचिका का यह कहकर कड़ा विरोध किया कि उनसे हिरासत में पूछताछ की जरूरत पड़ सकती है।
सीबीआई ने उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए येदियुरप्पा और अन्य के खिलाफ एक मामला दर्ज किया तथा बेंगलूर और शिमोगा स्थित उनके आवासीय और अन्य परिसरों पर 16 मई को छापा मारा था। अधिकार प्राप्त केन्द्रीय समिति (सीईसी) की रिपोर्ट के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने 11 मई को सीबीआई को येदियुरप्पा के परिजनों के स्वामित्व वाले एक ट्रस्ट को दो खनन कंपनियों द्वारा दिये गये दान की जांच करने का आदेश दिया था।
उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण कानून और कनार्टक भूमि स्थानांतरण निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। इस बीच लोकायुक्त अदालत ने येदियुरप्पा, आवास मंत्री वी. सोमन्ना और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ जमीन को अधिसूचना के दायरे से बाहर करने में अनियमितता के बारे में एक निजी शिकायत पर सुनवाई को पांच जून के लिए टाल दिया। लोकायुक्त न्यायाधीश एन के सुधीन्द्र राव इस बात पर आदेश देंगे कि क्या शिकायत के आधार पर जांच कराई जाए या नहीं।(एजेंसी)

Trending news