रक्षा मंत्रालय का आदर्श हाउसिंग सोसाइटी की जमीन पर मालिकाना हक का दावा

रक्षा मंत्रालय ने बंबई उच्च न्यायालय का रूख कर दक्षिण मुंबई स्थित उस जमीन पर अपना मालिकाना हक होने का दावा किया, जिस पर आदर्श हाउसिंग सोसाइटी की इमारत खड़ी की गई है और जो घोटाले की भेंट चढ़ चुकी है।

मुंबई: रक्षा मंत्रालय ने बंबई उच्च न्यायालय का रूख कर दक्षिण मुंबई स्थित उस जमीन पर अपना मालिकाना हक होने का दावा किया, जिस पर आदर्श हाउसिंग सोसाइटी की इमारत खड़ी की गई है और जो घोटाले की भेंट चढ़ चुकी है।
रक्षा मंत्रालय ने उच्च न्यायालय में एक मुकदमा कर कोलाबा स्थित 31 मंजिला इमारत वाली इस जमीन पर अपना मालिकाना हक होने की बात कही है। मंत्रालय ने इसे सौंपे जाने की मांग भी की है।
गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त एक न्यायिक समिति ने आठ महीने पहले कहा था कि यह जमीन राज्य सरकार की है और इसे कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों की विधवाओं या उनके परिवार के लोगों के लिए सुरक्षित नहीं रखा गया था जैसा कि दावा किया जा रहा था। दो सदस्यीय जांच समिति ने इस साल अप्रैल में महाराष्ट्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।
इसके बाद, 28 मई को मंत्रालय ने राज्य और आदर्श सोसाइटी को नोटिस जारी कर उनसे इस जमीन पर मंत्रालय के मालिकाना हक को स्वीकार करने तथा इसका कब्जा दो महीने के अंदर सौंपने को कहा था। साथ ही, यह भी कहा था कि ऐसा नहीं होने पर वह अदालत में एक दीवानी मुकदमा करेगा। (एजेंसी)

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