जांच पड़ताल को जनलोकपाल बिल केंद्र को भेजना होगा

केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि सभी विधेयकों को कानूनी जांच पड़ताल के लिए केंद्र सरकार के पास भेजना होता है चाहे उनका कोई वित्तीय प्रभाव हो या नहीं।

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार को अपने जनलोकपाल विधेयक को कानूनी जांच पड़ताल के लिए केंद्र के पास अनिवार्य तौर पर भेजना होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि सभी विधेयकों को कानूनी जांच पड़ताल के लिए केंद्र सरकार के पास भेजना होता है चाहे उनका कोई वित्तीय प्रभाव हो या नहीं।
अधिकारियों ने इस दावे को भी खारिज कर दिया कि केवल वित्तीय विधेयकों की कानूनी जांच पड़ताल जरूरी होती है। उन्होंने कहा कि पहले के एक मामले में दिल्ली विधानसभा ने गुरूद्वारा प्रशासन संशोधन विधेयक को गृह मंत्रालय को भेजा था जबकि उसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं था।
अधिकारियों ने कहा कि गुरूद्वारा विधेयक अभी भी गृह मंत्रालय के पास लंबित है क्योंकि सरकार इस मामले पर रूख अपनाने को इच्छुक नहीं है क्योंकि आम चुनाव नजदीक है। उन्होंने कहा कि संसद पहले ही लोकपाल विधेयक को पारित कर चुकी है। ऐसे में दिल्ली सरकार का जनलोकपाल उससे सीधे तौर पर टकराएगा।
एक अधिकारी ने कहा, ‘किसी भी राज्य द्वारा बनाया गया कोई भी विधेयक ऐसा नहीं हो सकता जो कि वर्तमान केंदीय कानून से टकराता हो।’ यदि विधेयक भेजा जाता है गृह मंत्रालय उसे कानून मंत्रालय को भेज देगा। कानून मंत्रालय की जांच पड़ताल के बाद विधेयक को राष्ट्रपति को भेजा जाएगा।
अधिकारी ने कहा, ‘प्रत्येक राज्य में अलग-अलग कानून नहीं हो सकता क्योंकि यदि ऐसा होता है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे।’ अधिकारियों ने कहा कि उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की सिफारिश को सॉलिसीटर जनरल के पास भेज दिया था क्योंकि दिल्ली सरकार के पास अपना स्वयं की स्वतंत्र कानूनी इकाई नहीं है और उसका केंद्र सरकार से कुछ लेना देना नहीं था। (एजेंसी)

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