हाईकोर्ट ने सीबीआई को परूई हत्याकांड की जांच का निर्देश दिया

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने परूई हत्याकांड की राज्य की एजेंसियों द्वारा की गई जांच को खारिज करते हुए  केंद्रीय जांच ब्यूरो को इसकी जांच करने का निर्देश दिया। अदालत का यह निर्देश पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार के लिए एक झटका माना जा रहा है।

कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने परूई हत्याकांड की राज्य की एजेंसियों द्वारा की गई जांच को खारिज करते हुए  केंद्रीय जांच ब्यूरो को इसकी जांच करने का निर्देश दिया। अदालत का यह निर्देश पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार के लिए एक झटका माना जा रहा है।

न्यायमूर्ति हरीश टंडन ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक की अगुवाई वाले विशेष जांच दल को जांच से संबंधित सारी सामग्री सीबीआई के सुपुर्द करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति टंडन ने कहा कि उच्च न्यायालय सीबीआई जांच की निगरानी करेगा और जांच एजेंसी समय समय पर अदालत में रिपोर्ट पेश करेगी।

न्यायालय ने सरकार के वकील कल्याण बंदोपाध्याय का यह अनुरोध अस्वीकार कर दिया कि इस आदेश पर रोक लगायी जाए तकि पश्चिम बंगाल सरकार अपील दायर कर सके । एक निर्दलीय पंचायत सदस्य की हत्या की निष्पक्ष जांच की मांग संबंधी याचिका पर अपने फैसले में न्यायमूर्ति टंडन ने कहा कि पूरी जांच बाहरी प्रभाव से दागदार है। एसआईटी ने अपेक्षा के अनुरूप जांच नहीं की और उसकी भूमिका संतोषजनक नहीं रही।

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