नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के कथित स्पॉट फिक्सिंग की जांच से संबंधित मामले में केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के खिलाफ दायर जनहित याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया है। इस याचिका में फिक्सिंग मामले की दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही जांच में शिंदे के कथित हस्तक्षेप की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराए जाने की मांग की गई है।
सर्वोच्च न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी.सतशिवम की पीठ ने कहा कि यह सिर्फ मीडिया की खबरों के आधार पर गंभीर आरोपों की सुनवाई नहीं कर सकता। न्यायालय ने याचिकाकर्ता शिव कुमार त्रिपाठी से कहा कि अगर उनके पास पर्याप्त साक्ष्य हैं तो उन्हें उचित फोरम पर अपनी बात रखनी चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और पूर्व गृह सचिव आर.के.सिंह ने शिंदे द्वारा जांच में हस्तक्षेप किए जाने का दावा किया था, जिसे आधार बना कर त्रिपाठी ने याचिका दायर की थी। (एजेंसी)
Sushil Shinde
सुशील शिंदे के खिलाफ दर्ज याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के कथित स्पॉट फिक्सिंग की जांच से संबंधित मामले में केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के खिलाफ दायर जनहित याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया है।
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