भोपाल : यूनियन कार्बाइड जहरीली गैस रिसाव न्यायिक जांच आयोग को भारत सरकार के कैबिनेट सचिव ने बताया है कि वॉरेन एण्डरसन की गिरफ्तारी, रिहाई एवं वापसी के लिए निर्देश से संबंधित कोई अभिलेख उनके यहां उपलब्ध नहीं है।
न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एसएल कोचर को कैबिनेट सचिव ने यह जानकारी भेजी है। कल उनके समक्ष शेर खान के कथन दर्ज किए गए और आयोग ने यूनियन कार्बाइड के बंद कारखाने में पड़े जहरीले कचरे के निराकरण के संबंध में शेर खान द्वारा दिए गए सुझावों पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को अपनी टीका प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिए हैं।
जांच आयोग ने भारत सरकार के गृह सचिव तथा मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव को वॉरेन एंडरसन को भोपाल से दिल्ली तक राज्य शासन के विमान से भेजने के संबंध में जानकारी मंगाने के लिए स्मरण पत्र भेजने के निर्देश दिए हैं। कारखाने में पड़े जहरीले कचरे को नष्ट करने के संबंध में जांच आयोग ने पीथमपुर स्थित रेमकी कंपनी के संबंधित अधिकारियों को भी कथन के लिए बुलाया है। आयोग में अगली सुनवाई 19 दिसंबर नियत की गई है। (एजेंसी)
वॉरेन एंडरसन
`वॉरेन एंडरसन के बारे में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं`
यूनियन कार्बाइड जहरीली गैस रिसाव न्यायिक जांच आयोग को भारत सरकार के कैबिनेट सचिव ने बताया है कि वॉरेन एण्डरसन की गिरफ्तारी, रिहाई एवं वापसी के लिए निर्देश से संबंधित कोई अभिलेख उनके यहां उपलब्ध नहीं है।
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