नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2008 के बटला हाउस मुठभेड़ मामले में अभियुक्त शहजाद अहमद को आज जमानत देने से इंकार कर दिया। हालांकि अदालत ने मामले में उसकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा के खिलाफ अपील को विचारार्थ स्वीकार कर ली है।
न्यायमूर्ति पी के भसीन और न्यायमूर्ति जे आर मिधा की पीठ ने शहजाद की जमानत याचिका खारिज कर दी। उसे 30 जुलाई 2013 को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी थी।
शहजाद को 19 सितंबर 2008 को बटला हाउस में दिल्ली पुलिस की एक टीम के साथ मुठभेड़ में पुलिस अधिकारी एम सी शर्मा की हत्या और दो अन्य पुलिसकर्मियों को घायल करने के मामले में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी गयी थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि 13 सितंबर 2008 के सिलसिलेवार विस्फोटों में शामिल आतंकवादी वहां छिपे हुए हैं। इसके बाद दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की एक टीम वहां गयी थी। शहजाद की अपील पर बाद में सुनवाई होगी।
उसने जमानत की अपील करते हुए कहा था कि प्रथम दृष्टया उसकी अपील में अच्छा मामला बनता है और पूरी संभावना है कि उसकी अपील को स्वीकार कर लिया जाए तथा वह पूरी सुनवाई के दौरान हिरासत में रहा है।
अदालत ने शहजाद को भारतीय दंड संहिता तथा हथियार कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया था।
अदालत ने शहजाद पर 95,000 रूपए का जुर्माना भी लगाया था। 2008 में हुए विस्फोटों में 26 लोगों की मौत हो गयी थी जबकि 133 घायल हुए थे। (एजेंसी)
Batla House encounter
बटला हाउस मुठभेड़ : शहजाद की जमानत याचिका खारिज
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2008 के बटला हाउस मुठभेड़ मामले में अभियुक्त शहजाद अहमद को आज जमानत देने से इंकार कर दिया।
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