ज़ी मीडिया ब्यूरो
नई दिल्ली: मुंबई के कैंपा कोला सोसायटी के लोगों को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुंबई के कैंपाकोला परिसर में अनधिकृत फ्लैटों के निवासियों को 31 मई, 2014 तक मकान खाली करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट को सरकार ने बताया कि कैंपा कोला सोसायटी के लोगों के लिए कोई पुनर्वास योजना नहीं है। अटार्नी जनरल गुलाम वाहनवती ने न्यायालय को सूचित किया कि इस परिसर में नये निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने के लिये कोई स्पष्ट प्रस्ताव नहीं बन सका।
सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी तरीके से निर्मित फ्लैट के कब्जाधारकों से छह सप्ताह के भीतर अपने मकान खाली करने का आश्वासन मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि निर्धारित अवधि में आश्वासन नहीं दिया गया तो नगर निगम 27 फरवरी के आदेश के अनुसार कार्रवाई के लिये स्वतंत्र होगा।
गौर हो कि 13 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया की खबरों का संज्ञान लेते हुये मुंबई की कैंपा कोला सोसायटी के अनधिकृत फ्लैट गिराने पर रोक लगा दी थी। न्यायालय के इस आदेश से एक सौ से अधिक आन्दोलित परिवारों को बड़ी राहत मिली थी जिनकी पुलिस से झड़प हुई थी जबकि नगर निगम का दस्ता परिसर में बुलडोजर चलाने में व्यस्त था।
गौर हो कि परिसर की सात इमारतों की 35 अवैध मंजिलों में करीब 100 परिवार रह रहे हैं। बीएमसी ने 35 मालों में 140 फ्लैट्स को गैर-कानूनी करार दिया है। ये फ्लैट्स यहां 1981 से 89 के बीच बिल्डर और नेताओं की कथित मिलीभगत के चलते खड़े हुए। प्रभावित लोग इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में केस हार चुके हैं।
Campa Cola Compound demolition
मुंबई के कैंपाकोला सोसायटी के गैरकानूनी फ्लैट 31 मई तक खाली करने होंगे: सुप्रीम कोर्ट
मुंबई के कैंपा कोला सोसायटी के लोगों को बड़ा झटका लगा है।
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