रिश्वत केस में जरदारी के खिलाफ जारी हुए ताजा सम्मन

रिश्वतखोरी के पांच मामलों में एहतिसाब अदालत ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को 9 दिसंबर को तलब किया है।

इस्लामाबाद : रिश्वतखोरी के पांच मामलों में एहतिसाब अदालत ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को 9 दिसंबर को तलब किया है।
अदालत ने जरदारी के खिलाफ एक संदर्भ मामले की सुनवाई की और गवाहों को 9 दिसंबर को पोलो ग्राउंड मामले के गवाहों को तलब किया।
जस्टिस मोहम्मद बशीर और अन्य पर आधारित पीठ ने जरदारी के वकील को कौमी एहतिसाब ब्यूरो जरदारी के खिलाफ दायर संदभरें की प्रतियां देने का फिर से निर्देश दिया।
सुनवाई के दौरान पूर्व कानून मंत्री अधिवक्ता फारूक एच नायक ने अदालत को भरोसा दिलाया कि मामले की अगली सुनवाई में पूर्व राष्ट्रपति पेश होंगे।
अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति को इस आधार पर आज की सुनवाई में पेश होने से छूट दे दी थी कि वह देश से बाहर हैं। उसने जरदारी को एक समन भेज कर मामले की अगली सुनवाई में पेश होने का निर्देश दिया।
पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ संदभरे में एसजीएस, कोटेसना, एआरवाई, पोलो ग्राउंड और अर्सस शामिल हैं।
तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ की ओर से राष्ट्रीय सुलह-सफाई अध्यादेश लागू किए जाने के बाद पांच साल पहले जरदारी के खिलाफ मामले बंद कर दिए गए। उच्चतम न्यायालय ने अध्यादेश को खारिज कर दिया था। बहरहाल, ब्यूरो जरदारी के खिलाफ मामले फिर से नहीं खोल सका क्योंकि वह राष्ट्रपति बन गए थे और उन्हें छूट हासिल थी।
जरदारी के खिलाफ मामलों में खेप-पूर्व निरीक्षण के लिए एसजीएस पीएसआई कंपनी से रिश्वतखोरी और कमीशनखोरी, एआरवाई गोल्ड को लाइसेंस देना और यूआरएसयूएस ट्रैक्टर की खरीदारी में रिश्वतखोरी और कमीशनखोरी शामिल हैं। (एजेंसी)

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