कलमाड़ी की याचिका खारिज

कलमाडी की संसद की कार्रवाई में भाग लेने की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है.

 

[caption id="attachment_5560" align="alignnone" width="300" caption="सुरेश कलमाड़ी"][/caption]

कलमाडी की संसद की कार्रवाई में भाग लेने की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद सुरेश कलमाडी की संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए दायर की गई याचिका खारिज कर दी.

कलमाडी वर्ष 2010 में दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ खेलों के आयोजन में भ्रष्टाचार के आरोपों पर तिहाड़ जेल में बंद हैं.

न्यायालय ने कहा कि हमारी राय में इस सम्बद्ध में संवैधानिक दायित्व का हवाला देना संसद के सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति देने का आधार नहीं बनता."

एकल न्यायाधीश की पीठ ने कलमाडी को जमानत देने से इंकार कर दिया. न्यायाधीश के फैसले को चुनौती देते हुए कलमाडी सोमवार को दो न्यायाधीशों की खंडपीठ के समक्ष गुहार लगाई. कलमाडी महाराष्ट्र में पुणे से कांग्रेस सांसद हैं.

कलमाड़ी की याचिका खारिज होने के बाद वह संसद की कार्यवाही में भाग नहीं ले पाएंगे.
 

 

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