दिल्ली गैंगरेप : सुनवाई शुरू, गवाहों के बयान होंगे दर्ज

दिल्ली गैंगरेप एवं हत्या मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई मंगलवार को औपचारिक रूप से शुरू हो गई। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की 13 धाराओं के तहत पांच आरोपियों पर आरोप तय किए गए हैं जबकि छठे नाबालिग आरोपी की सुनवाई जुवेनाइल कानून के तहत होगी।

ज़ी न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली : दिल्ली गैंगरेप एवं हत्या मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई मंगलवार को औपचारिक रूप से शुरू हो गई। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की 13 धाराओं के तहत पांच आरोपियों पर आरोप तय किए गए हैं जबकि छठे नाबालिग आरोपी की सुनवाई जुवेनाइल कानून के तहत होगी।
23 वर्षीया लड़की के परिवार को न्याय शीघ्र सुनिश्चित कराने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट मामले की सुनवाई रोजाना करेगा।
पिछले शनिवार को अदालत ने 5 आरोपियों पर संगीन आरोप तय किये थे। गवाहों के बयान के बाद अगर अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया तो उन्हें फांसी की सजा तक हो सकती है जबकि इस केस के छठे नाबालिग आरोपी की सुनवाई अलग से की जाएगी।
पिछले महीने 16 दिसंबर को एक चार्टर्ड बस में सवार हुई एक लड़की के साथ गैंगरेप की घटना के साथ ही उसके दोस्त के साथ भी बुरी तरह मारपीट की गई थी। इसके बाद दोनों को चलती बस से नीचे फेंक दिया गया था।
सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में इलाज के दौरान 29 दिसंबर को गैंगरेप पीड़ित लड़की की मौत की खबर आई। इस घटना को लेकर देशभर में लोगों का गुस्सा प्रदर्शन के रूप में सामने आया था।

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