Demat Account Nominee: शेयर बाजार के निवेशकों को राहत, अब 6 महीने तक कर सकेंगे यह काम
Trading Accounts: मार्केट रेग्युलेटर सेबी (SEBI) की तरफ से डीमैट अकाउंट में नॉमिनी का नाम दर्ज करने की टाइम लिमिट को बढ़ा दिया गया है. सेबी की तरफ से जारी सर्कुलर के अनुसार डीमैट अकाउंट्स का नॉमिनेशन 30 सितंबर 2023 तक कराया जा सकेगा.
Demat Account Nominee Deadline: अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो यह खबर आपको खुश कर देगी. जी हां, सेबी (SEBI) की तरफ से स्टॉक मार्केट के निवेशकों और ट्रेडिंग करने वालों को राहत दी गई है. मार्केट रेग्युलेटर सेबी (SEBI) की तरफ से डीमैट अकाउंट (Demat Accounts) में नॉमिनी का नाम दर्ज करने की टाइम लिमिट को बढ़ा दिया गया है. सेबी की तरफ से जारी सर्कुलर के अनुसार डीमैट अकाउंट्स का नॉमिनेशन 30 सितंबर 2023 तक कराया जा सकेगा.
पहले 31 मार्च थी अंतिम तारीख
सेबी की तरफ से नॉमिनेशन के लिए पहले 31 मार्च 2023 की तारीख तय की गई थी. यदि आपने अभी तक डीमैट अकाउंट का नॉमिनी डिक्लेयर नहीं किया है तो नई डेडलाइन तक इस काम को अवश्य कर दें. यदि आपने यह काम नहीं किया तो ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट्स डेबिट के लिए फ्री हो सकते हैं.
कैसे करें नॉमिनी डिक्लेयर
नॉमिनी डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले अपने डीमैट अकाउंट (Demat Account) को लॉग-इन करें. इसके बाद 'My Nominees सेक्शन में जाएं. इसके बाद आप 'एड नॉमिनी' या 'opt-out' चुनें. नॉमिनी की डीटेल फाइल करके उसका आईडी प्रूफ अपलोड करें. इसके बाद, नॉमिनी का हिस्सा दर्ज करें. अब डॉक्यूमेंट पर ई-साइन करें. इस प्रोसेस को Aadhaar OTP के जरिये पूरा करना होगा. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के 24-48 घंटे के अंदर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
सेबी के नियमानुसार Nominee के फॉर्म पर अकाउंट होल्डर को हस्ताक्षर करना जरूरी होगा. ई-साइन करके ऑनलाइन फाइल किए गए नॉमिनेशन में गवाही की जरूरत नहीं होती. यदि अकाउंट होल्डर हस्ताक्षर की बजाय अंगूठा लगाता है तो फॉर्म पर एक गवाह के साइन की जरूरत होगी. डीमैट अकाउंट में नॉमिनी को जोड़ने के लिए, आप नॉमिनेशन फॉर्म भरकर साइन के साथ कंपनी के हेड ऑफिस पोस्ट कर सकते हैं.
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