मुंबईः महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार तेजी से बदलाव करने में जुटी है. हालांकि यह बदलाव अभी राज्य के विकास में नहीं किया जा रहा है, बल्कि अभी सरकार पहले के लिए गए फैसलों को बदलने में जुटी है. उद्धव सरकार ने पिछली फडणवीस सरकार के एक और फैसले को बदल दिया है. उद्धव सरकार नगर परिषद और नगर पंचायतों के नगर अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया बदलकर फिर से पुराना सिस्टम लाने जा रही है. कांग्रेस-एनसीपी की पिछली सरकार में नगर परिषद और नगर पंचायतों में नगर अध्यक्ष का चुनाव जनता के चुने नगरसेवक करते थे.
राज्यपाल के पास भेजा जाएगा
राज्य में जब 2014 में भाजपा-शिवसेना सरकार आई तब प्रभाग चुनाव प्रक्रिया लागू की गई और नगर अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से करने की नई प्रक्रिया शुरू की. अब इस निर्णय को महाविकास अघाड़ी की ठाकरे सरकार ने बदल दिया है. अब उसी पुरानी प्रणाली को लागू करने का निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया है. यानी अब नगर अध्यक्ष का चुनाव नगरसेवक ही करेंगे.
बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल ने नगर अध्यक्ष का चुनाव नगरसेवकों से करने के लिए महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 में संशोधन को मंजूरी दे दी. प्रस्तावित संशोधन के लिए अध्यादेश जारी करने की मंजूरी के लिए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास भेजा जाएगा.
हाइपरलूप और बुलेट प्रोजेक्ट पर भी ब्रेक
इधर, डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा है कि मुंबई से पुणे के बीच प्रस्तावित हाइपरलूप तकनीक के इस्तेमाल को लेकर राज्य सरकार दूसरे देशों में इसकी व्यावहरिकता को देखेगी. इसके बाद ही इसे लागू करने पर विचार किया जाएगा. इससे पहले शिवसेना ने संकेत दिया था कि वह भाजपा की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन और नाणार ऑयल रिफाइनरी पर फिलहाल ब्रेक लगा सकती है.
Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar: Reviewed progress of Baramati-Phaltan-Lonand Railway project with concerned authorities for its timely completion. Also assured allocation of Rs. 200 crores for beautification of the heritage building of Mumbai University campus in Fort. pic.twitter.com/RhnqyQVlOO
— ANI (@ANI) January 22, 2020
दूसरी ओर पवार ने बारामती-फल्टन-लोणंद रेलवे परियोजना की प्रगति की समीक्षा की और धन आवंटन का आश्वासन दिया. मुंबई विश्वविद्यालय परिसर की विरासती इमारत के सौंदर्यीकरण के लिए भी 200 करोड़ रुपये दिए जाने की बात कही है.
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जीएसटी अधिनियम में संशोधन पर मुहर
राज्य मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर अधिनियम 2019 में संशोधन की भी मंजूरी दे दी है. इसके लिए मंत्रिमंडल ने अध्यादेश जारी करने की अनुमति दी है. महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2019 की धारा 2, धारा 7, धारा 10, धारा 13 व धारा 14 से 20 के प्रावधानों को लागू करने के लिए वस्तु व सेवा कर परिषद द्वारा सिफारिश करने की तारीख से यह फैसला लागू करने को मंजूरी दी है.
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