Viral News: क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए शख्स को मारकर फ्रीजर में डाला, फिर किया ऐसा काम
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Viral News: क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए शख्स को मारकर फ्रीजर में डाला, फिर किया ऐसा काम

Viral News: एक अजीबोगरीब घटना में एक ब्रिटिश नागरिक ने एक मृत बुजुर्ग के शव को दो साल तक फ्रीजर में रखने की बात स्वीकार की है. हालांकि, उसने खरीदारी या कैश निकालने के लिए मृतक के बैंक कार्ड का उपयोग करने से इनकार किया है.

 

Viral News: क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए शख्स को मारकर फ्रीजर में डाला, फिर किया ऐसा काम

Dead Body In Freezer: एक अजीबोगरीब घटना में एक ब्रिटिश नागरिक ने एक मृत बुजुर्ग के शव को दो साल तक फ्रीजर में रखने की बात स्वीकार की है. हालांकि, उसने खरीदारी या कैश निकालने के लिए मृतक के बैंक कार्ड का उपयोग करने से इनकार किया है. 71 की उम्र में जॉन वेनराइट का सितंबर 2018 में निधन हो गया, लेकिन मीडिया सूत्रों के अनुसार, उनके शरीर को 22 अगस्त 2020 तक अनदेखा छोड़ दिया गया था. वेनराइट की मौत का कारण अभी भी अज्ञात है. माना जाता है कि दोनों बर्मिंघम के क्लीवलैंड टॉवर, होलीवेल हेड के एक अपार्टमेंट में रह रहे थे, जब अपराध हुआ था.

फ्रीजर में छिपा कर रखा था डेड बॉडी

मंगलवार को डर्बी क्राउन कोर्ट में 52 वर्षीय यूके निवासी डैमियन जॉनसन को कानूनी दफन में बाधा डालने के लिए दोषी ठहराया. इसके अतिरिक्त, उन पर झूठे प्रतिनिधित्व द्वारा धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है. मेट्रो के अनुसार, 52 वर्षीय डेमियन जॉनसन ने 71 वर्षीय जॉन वेनराइट के अंतिम संस्कार में देरी करने की बात स्वीकार की, लेकिन उन्होंने यह दावा करते हुए कि मृतक के खाते से जो पैसा लिया था, वह टेक्निकली उनका अपना था, उन्होंने अन्य आरोपों की अपनी बेगुनाही को बनाए रखा. जॉनसन ने पिछले सोमवार को डर्बी क्राउन कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि वह अपने काम के परिणामों से डरा हुआ था.

उसके क्रेडिट कार्ड का करता था इस्तेमाल

23 सितंबर 2018 और 7 मई 2020 के बीच,वेनराइट के बैंक कार्ड का यूज करके खरीदारी करने, कैश निकालने और अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था.  इसके अतिरिक्त, उन्होंने मृत व्यक्ति को एक सही और कानूनी दफन प्राप्त करने से रोकने के आरोप में दोषी याचिका दायर की. कोर्ट में अभियुक्त की गवाही के अनुसार, उसका यह दावा था कि वह वेनराइट के खाते में पैसों का हकदार था. उसके केस की अगली सुनवाई 7 नवंबर 2023 निर्धारित की गई है. 

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