Imran Khan News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर शिकंजा कसता चला जा रहा है. उनके देश छोड़कर बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है. इमरान के साथ उनकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के 80 सदस्यों को नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किया गया है. इमरान की पत्नी बुशरा बीबी के भी देश छोड़कर बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है.


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इमरान खान को भ्रष्टाचार के एक मामले में नौ मई को गिरफ्तार किया गया था जिसके बाद देशभर में हिंसक प्रदर्शन हुए थे. इसके बाद से पीटीआई प्रमुख खान समेत पार्टी के कई शीर्ष नेता आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं. संघीय जांच प्राधिकरण (एफआईए) के सूत्रों के हवाले से ‘जियो न्यूज़’ ने खबर दी है कि नौ मई को हिंसा और शहीद स्मारकों के अपमान में संलिप्तता को लेकर पीटीआई प्रमुख और पार्टी के अन्य नेताओं के नाम सूची में शामिल किए गए हैं. हालांकि, इमरान खान की पार्टी की ओर से इस घटनाक्रम की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.


सूत्रों ने बताया कि नामों को एफआईए की प्रांतीय राष्ट्रीय पहचान सूची (पीएनआईएल) में शामिल किया गया है ताकि वे विदेश न जा सकें.  सूत्रों ने दावा किया कि पीटीआई के कुछ नेताओं और पदाधिकारियों ने पिछले तीन दिनों में मुल्क छोड़ने की कोशिश की. हालांकि उन्हें हवाईअड्डों पर रोक दिया गया. सूची में मुराद सईद, मलीका बुखारी, फवाद चौधरी, हम्माद अजहर, कासिम सूरी, असद कैसर, यास्मीन राशिद और मियां असलम इकबाल के नाम शामिल हैं. फवाद चौधरी पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं लेकिन उनका नाम उन लोगों में शामिल किया गया है जो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते हैं.


चैनल के मुताबिक, संबंधित संस्थानों की सिफारिश पर पीटीआई के नेताओं के नाम सूची में डाले गए हैं. खबर में कहा गया है कि पुलिस विभाग, राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो और भ्रष्टाचार विरोधी महकमे ने गृह मंत्रालय से इन नामों को उड़ान निषेध सूची में शामिल करने की गुजारिश की थी.


उड़ान निषेध सूची को गृह मंत्रालय रखता है और हवाई अड्डों तथा देश से बाहर जाने के अन्य मार्गों पर तैनात अधिकारियों को उन लोगों के नाम दिए जाते हैं जिनके मुल्क छोड़ने पर पाबंदी होती है.  जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे तब पाकिस्तान मुस्लिम लीग-एन नेता और मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ समेत कई हाई प्रोफाइल लोगों के नाम इस सूची में शामिल थे.


सुप्रीम कोर्ट पहुंचे इमरान खान  


इस बीच इमरान खान ने कई प्रांतों में आर्टिकल 245 लगाए जाने के सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए इसे अघोषित मार्शल लॉ बताया है. बता दें कि पाकिस्तान के संविधान के आर्टिकल 245 के तहत देश की रक्षा करने के लिए सेना को तैनात कर दिया जाता है. 


सरकार के पंजाब, खैबर पख्तूनख्वाह, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में आर्टिकल 245 लगाए जाने के सरकार के फैसले के खिलाफ इमरान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. इमरान ने याचिका में कहा है कि सेना एक्ट 1952 के तहत नागरिकों की गिरफ्तारी, जांच और उन पर मुकदमेबाजी असंवैधानिक और अवैध है. 


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