DNA: उच्चतम न्यायालय ने 9 जनवरी को अपने आदेश में संशोधन करते हुए व्यवस्था दी कि फिल्मों के प्रदर्शन से पहले सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाना अब अनिवार्य नहीं है. शीर्ष अदालत ने इस संवेदनशील मामले में दिशानिर्देश तय करने का काम एक सरकारी समिति के ऊपर छोड़ा. शीर्ष अदालत ने कहा कि सिनेमाघरों में फिल्मों के प्रदर्शन से पहले राष्ट्रगान बजाना अब स्वैच्छिक होगा और राष्ट्रगान बजाए जाने पर दर्शकों को सम्मान स्वरूप खड़ा होना होगा. इस निर्देश से पहले 8 जनवरी को केन्द्र ने शीर्ष अदालत से उसके 30 नवंबर 2016 के आदेश में संशोधन करने का अनुरोध किया था जिसमें फिल्म की स्क्रीनिंग से पहले राष्ट्रगान बजाना सिनेमाघरों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था और इस दौरान दर्शकों के लिए खड़ा होना जरूरी था. इस आदेश पर देशभर में बहस हुई थी. और अधिक जानकारी के लिए देखें वीडियो...