केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन बिल में कुछ संशोधनों को मंजूरी दे दी है. इन संशोधन के बाद अब डाक्टरों को प्रैक्टिस शुरू करने के लिए अलग से परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी. झोलाछाप डॉक्टर को अब एक साल की सज़ा होगी और 5 लाख तक का जुर्माना लगेगा