कठुआ गैंगरेप को लेकर देशभर में हुए विरोध के बाद बच्चों की यौन उत्पीड़न से सुरक्षा के लिए पॉक्सो एक्ट के नियम में बदलाव करते हुए उसे और कड़ा कर दिया गया. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म के दोषियों को अदालतों द्वारा मौत की सजा देने संबंधी एक अध्यादेश को बीते 21 अप्रैल को मंजूरी दे दी. लेकिन विपक्ष ने इन बदलावों का विरोध किया है.