भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को लंदन हाई कोर्ट से जबरदस्त झटका लगा है. हाई कोर्ट ने लंदन उच्च न्यायालय ने विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया.
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लंदन: भगोड़े कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) को लंदन हाई कोर्ट से जबरदस्त झटका लगा है. हाई कोर्ट ने लंदन उच्च न्यायालय ने विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया. कोर्ट के इस फैसले ने अब किंगफिशर कंपनी पर बकाये की वसूली के लिए विजय माल्या की संपत्ति जब्त करने का रास्ता खोल दिया है.
मुख्य दिवाला और कंपनी न्यायालय (ICC) के न्यायाधीश माइकल ब्रिग्स ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई सुनवाई में कहा, 'मैं डॉ माल्या को दिवालिया घोषित करता हूं.' भारतीय बैकों की ओर से केस लड़ रहे लॉ फर्म टीएलटी एलएलपी और बैरिस्टर मार्सिया शेकरडेमियन ने इस मामले में पैरवी करते हुए माल्या को दिवालिया घोषित करने की मांग की थी.
वहीं माल्या के वकील फिलिप मार्शल ने सुनवाई और आदेश को स्थगित करने की मांग की. लेकिन जज ने इसे ठुकरा दिया. अपने आदेश में जज ने कहा, 'इस बात के अपर्याप्त सबूत हैं कि लिया गया लोन याचिकाकर्ताओं को उचित समय के भीतर पूरी तरह से वापस कर दिया जाएगा.' इसके बाद माल्या के वकीन ने दिवालियापन के आदेश के खिलाफ अपील के लिए समय मांगा, जिसे जज ब्रिग्स ने नामंजूर कर दिया क्योंकि अपील की सफलता की कोई वास्तविक संभावना नहीं थी.
भगोड़े कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) के खिलाफ भारत के 13 बैंकों ने संघ बनाकर लंदन हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस संघ में बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉर्पोरेशन बैंक, फेडरल बैंक लिमिटेड, आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, जम्मू और कश्मीर बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ मैसूर, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड इसमें शामिल थे.
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माल्या की कानूनी टीम ने कोर्ट में तर्क दिया कि कर्ज विवादित बना हुआ है और भारत में चल रही कानूनी कार्रवाही ब्रिटेन में दिवालियापन के आदेश को बाधित करती है. लेकिन जज ने उसके किसी भी तर्क को स्वीकार नहीं किया. कोर्ट के इस आदेश से भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व वाले भारतीय बैंकों के संघ को कर्ज वसूल करने के लिए दुनिया भर में विजय माल्या की संपत्तियों को फ्रीजिंग करवाने का अधिकार मिल गया है. अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस का बकाया बाकी है.
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