Pakistan : पाकिस्तान में तोशाखाना मामले ( Toshakhana case ) में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार (1 अप्रैल) को बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को सुनाई गई 14 साल  कारवास की सजा को रद्द कर दिया है. हाईकोर्ट के जज के मुताबिक अब इस मामले में अगली सुनवाई ईद की छुट्टियों के बाद की जाएगी.


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31 जनवरी को सुनाई थी सजा 


पाकिस्तान में हाल ही में हुए आम चुनाव से कुछ दिन पहले 31 जनवरी को अदालत ने इस मामले में दोनों को सजा सुनाई थी. तो वहीं इसके ठीक एक दिन बाद शादी से जुड़े एक मामले में दोनों को अलग-अलग सात-सात साल की सजा भी सुनाई गई थी.


 


महंगे सरकारी उपहारों रखने का आरोप


तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में, 71 वर्षीय खान पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान मिले महंगे सरकारी उपहारों को अपने पास रखने का आरोप है. बताया जा रहा है, कि पीएम के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान इमरान खान और उनकी पत्नी को कई राष्ट्राध्यक्षों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से 108 उपहार मिले थे. 


 


क्या कहता है नियम 


तोशाखाना से जुड़े नियमों के तहत सरकारी अधिकारी कीमत चुकाकर उपहार रख सकते हैं, लेकिन पहले उपहार जमा किया जाना चाहिए. इमरान खान और उनकी पत्नी या तो उपहार जमा करने में विफल रहे या अपने अधिकार का इस्तमाल करके इसे कम कीमत पर हासिल किया.


 



10 साल तक किसी भी पद पर रहने की इजाजत नहीं


अदालत के फैसले के अनुसार इमरान खान और उनकी पत्नी 10 साल तक किसी भी सार्वजनिक पद पर नहीं रह सकेंगी और दोनों को अलग-अलग 787 मिलियन पाकिस्तान रुपये का जुर्माना भी देना होगा. इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने कहा कि सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई ईद की छुट्टियों के बाद तय की जाएगी.