कोलकाता: कोलकाता उच्च न्यायालय (Kolkata Highcourt) ने दुर्गा पूजा के संबंध में बड़ा आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा पंडाल नो एंट्री जोन घोषित होगा. इस दौरान पंडाल में किसी भी श्रद्धालु को दर्शन करने का मौका नहीं मिल सकेगा.
दुर्गा पूजा पंडालों में सिर्फ आयोजक ही आ-जा सकेंगे. उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए दुर्गा पूजा पंडालों में संख्या कम करने के लिए याचिका दाखिल की गई थी.
संक्रमण को देखते हुए भीड़ को रोकना जरूरी
आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में Covid-19 के मद्देनजर इस बार दुर्गा पूजा समितियों ने श्रद्धालुओं के आगमन पर रोक लगाते हुए आभासी 'दर्शन' का प्रबंध किया है. हालांकि कई अन्य दुर्गा पूजा संघों का कहना है कि यह महोत्सव समावेशिता की भावना से ओतप्रोत है और आगंतुकों को पंडालों में आने से नहीं रोका जा सकता. उन्होंने भीड़ को संभालने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का आश्वासन दिया है.
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पश्चिम बंगाल में कोरोना से 6000 से ज्यादा की मौत
आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में संक्रमण से राज्य में मारे गए लोगों की संख्या बढ़कर 6,000 के पार हो गई. इसके अलावा, राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के 3,983 नए मामले सामने के बाद अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 3 लाख 21 हजार से ज्यादा हो गई.
स्वास्थ्य विभाग ने एक बुलेटिन में बताया कि राज्य में संक्रमण से अब तक कुल 6,056 लोगों की मौत हो गई है. उसने बताया कि शनिवार से 3,113 लोग बीमारी से ठीक हो चुके हैं, जिसके बाद लोगों के संक्रमणमुक्त होने की दर बढ़कर 87.55 प्रतिशत हो गई है. कोलकाता शहर के कम से कम दो बड़े पूजा आयोजकों संतोष मित्रा स्क्वायर और देबदारू फाटक ने घोषणा की है कि इस बार बाहरी लोगों को आने की अनुमति नहीं होगी.
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