Online सुनवाई के दौरान Gujarat High court में याचिकाकर्ता ने थूका, नाराज हुए जज

मामला गुजरात होईकोर्ट (Gujarat High court) में 23 सितंबर का है. जानकारी के मुताबिक, एक मामले की सुनवाई के दौरान इस तरह का वाकया सामने आया है. हाईकोर्ट के जज ऑनलाइन सुनवाई कर रहे थे. इसी दौरान एक आरोपी ने थूक दिया. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Sep 27, 2020, 03:15 PM IST
    • जस्टिस एएस सुपेहिया एक मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के जरिये कर रहे थे.
    • याचिकाकर्ता के थूकने से नाराज हो गए जस्टिस
Online सुनवाई के दौरान Gujarat High court में याचिकाकर्ता ने थूका, नाराज हुए जज

गांधीनगरः कोरोना काल में अदालतों में वर्चुअल सुनवाई जारी है, इस दौरान ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिन्हें अदालत ने प्रोटोकाल का उल्लंघन माना है. ऐसा ही एक मामला गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High court) से सामने आया है. यहां अदालती कार्रवाई के दौरान एक आरोपी ने थूक दिया. इससे सुनवाई कर रहे जज नाराज हो गए. उन्होंने तुरंत ही सुनवाई रोक दी. इसके साथ ही आरोपी पर जुर्माना लगाया है. 

जस्टिस एएस सुपेहिया कर रहे थे सुनवाई
मामला गुजरात होईकोर्ट (Gujarat High court) में 23 सितंबर का है. जानकारी के मुताबिक, एक मामले की सुनवाई के दौरान इस तरह का वाकया सामने आया है. हाईकोर्ट के जज ऑनलाइन सुनवाई कर रहे थे. इसी दौरान एक आरोपी ने थूक दिया.

इससे जज इतने खफा हुए कि उन्‍होंने सुनवाई को बीच में ही तुरंत रोक दिया. इसके साथ ही थूकने वाले आरोपी पर 500 रुपये का जुर्माना लगा दिया. मामले की सुनवाई जस्टिस एएस सुपेहिया कर रहे थे. 

FIR रद्द करने की मांग का था मामला
सामने आया है कि जस्टिस एएस सुपेहिया एक मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के जरिये कर रहे थे. मामले में 4 आरोपियों ने जेसार पुलिस स्‍टेशन में उनके खिलाफ एक मामले में दर्ज कराई गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता और उनके वकील वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के जरिये मौजूद थे. इसी दौरान उनमें से एक याचिकाकर्ता अजीत गोहिल ने थूक दिया.

500 रुपये का जुर्माना लगाया
अजीत के थूकते ही जस्टिस एएस सुपेहिया नाराज हो गए. वह इतने नाराज हुए कि उन्‍होंने सुनवाई को बीच में ही रोक दिया. साथ ही गोहिल पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया.

गोहिल से जुर्माने की रकम हाईकोर्ट रजिस्‍ट्री में 7 अक्‍टूबर तक जमा करने का आदेश दिया. जज ने यह भी कहा कि जब तक जुर्माने रकम नहीं भरी जाती है, तब तक अगली सुनवाई नहीं होगी.

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