लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के गठन के बाद से राज्य में शिक्षकों की भर्ती तेजी की जा रही है. सरकार के गठन के तुरंत बाद 69 हजार 500 शिक्षकों की भर्ती की गई थी. ये भर्ती प्रक्रिया निर्विघ्न और निर्विवाद रुप से सम्पन्न हो गयी थी लेकिन इसके बाद जो 69 हजार शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई थी वो अब तक अटकी हुई है. आज सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी छात्रों को बड़ी राहत दी है.
भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी सभी याचिकाओं की सुनवाई अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अब कोई भी सुनवाई से इनकार कर दिया है. अब कोर्ट ने निर्देश दिया कि हाई कोर्ट में ही अपील करें. उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती के मामले में विवाद अब आगे नहीं बढ़ेगा.
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सुप्रीम कोर्ट ने इस भर्ती में इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ लखनऊ खंडपीठ के डबल बेंच के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया.
उत्तरमाला पर चल रहे विवाद को हाई कोर्ट में किया गया स्थानांतरित
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस भर्ती में इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ लखनऊ खंडपीठ के डबल बेंच के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया. इसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में ही अपील करने का निर्देश दिया.
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सुप्रीम कोर्ट ने 69000 शिक्षक भर्ती मामले में एक आंसरशीट विवाद को लेकर याचिका खारिज कर दी है. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा उत्तर कुंजी से संबंधित आज कुल पांच केस थे.