लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के गठन के बाद से राज्य में शिक्षकों की भर्ती तेजी की जा रही है. सरकार के गठन के तुरंत बाद 69 हजार 500 शिक्षकों की भर्ती की गई थी. ये भर्ती प्रक्रिया निर्विघ्न और निर्विवाद रुप से सम्पन्न हो गयी थी लेकिन इसके बाद जो 69 हजार शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई थी वो अब तक अटकी हुई है. आज सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी छात्रों को बड़ी राहत दी है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी सभी याचिकाओं की सुनवाई अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में


आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अब कोई भी सुनवाई से इनकार कर दिया है. अब कोर्ट ने निर्देश दिया कि हाई कोर्ट में ही अपील करें. उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती के मामले में विवाद अब आगे नहीं बढ़ेगा.


जरूर पढ़ें- महेंद्र सिंह धोनी.. टिकट कलेक्टर से ट्रॉफी कलेक्टर तक


सुप्रीम कोर्ट ने इस भर्ती में इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ लखनऊ खंडपीठ के डबल बेंच के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया.


उत्तरमाला पर चल रहे विवाद को हाई कोर्ट में किया गया स्थानांतरित


आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस भर्ती में इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ लखनऊ खंडपीठ के डबल बेंच के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया. इसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में ही अपील करने का निर्देश दिया.


क्लिक करें- सीएम नीतीश कुमार के घर तक पहुंचा कोरोना वायरस, भतीजी हुई कोरोना संक्रमित


सुप्रीम कोर्ट ने 69000 शिक्षक भर्ती मामले में एक आंसरशीट विवाद को लेकर याचिका खारिज कर दी है. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा उत्तर कुंजी से संबंधित आज कुल पांच केस थे.