Lok Sabha Election 2024: चुनाव लड़ने के लिए कैसे भरा जाता है नामांकन, कौनसे डॉक्यूमेंट्स जरूरी?

Election Nomination Process: लोकसभा चुनाव के लिए आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है. नामांकन प्रक्रिया पूरी करने के लिए उम्मदीवारों को चुनाव आयोग से कुछ जानकारी भी साझा करनी होगी. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Mar 20, 2024, 01:46 PM IST
  • आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू
  • कई सीटों पर प्रत्याशी चयन नहीं हुआ
Lok Sabha Election 2024: चुनाव लड़ने के लिए कैसे भरा जाता है नामांकन, कौनसे डॉक्यूमेंट्स जरूरी?

नई दिल्ली: Election Nomination Process: लोकसभा चुनाव के लिए आज (20 मार्च, 2024) से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है. पार्टियों के प्रत्याशी या निर्दलीय उम्मीदवार आज से अपना नामंकन दाखिल कर सकेंगे, ताकि आगामी लोकसभा चुनाव लड़ सकें. कुछ सीटों पर पर पार्टियों ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, वहां पर प्रत्याशी अपने नाम के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं. 

क्या है नॉमिनेशन प्रोसेस
नामांकन प्रक्रिया को नॉमिनेशन प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है. इस प्रक्रिया के तहत चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार चुनाव आयोग के समक्ष रजिस्टर करते हैं. साथ ही वे दावा करते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए वे योग्य उम्मीदवार हैं. इसके लिए प्रत्याशी को कुछ प्रमाण पत्र जमा कराने होते हैं. इसके बाद इनकी जांच होती है. जांच में कागजात सही पाए जाने के बाद ही उम्मीदवारी पक्की मानी जाती है. 

नामांकन के लिए कौन योग्य?
नामांकन दाखिल करने के लिए भारतीय नागरिक होना जरूरी है. इसके अलावा वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए. साथ ही उम्मीदवार दिवालिया न हो. यदि कोई उम्मीदवार किसी पार्टी का आधिकारिक प्रत्याशी है तो वह खुद के सिंबल के साथ नामांकन दाखिल कर सकता है. इसके अलावा, निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव आयोग सिंबल देता है. 

क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए?
नामांकन दाखिल करने के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जैसे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है. इसके अलावा, चुनाव आयोग को आपराधिक मुकदमों की लिस्ट, चल- अचल संपत्ति का ब्यौरा, पत्नी और आश्रित बच्चों का आय- व्यय और लोन से जुड़ी जानकारी भी साझा करनी होती है.

कैसे होता है नामांकन
जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में नामांकन फॉर्म जमा कराएं. इसके साथ ही जमानत राशि की रकम भी यहीं जमा करवाएं. उम्मीदवार को शपथ पत्र भी देना होता है. इसमें प्रत्याशी की आय-व्यय का ब्यौरा अन्‍य जरूरी जानकारी होती है.

नाम वापसी के लिए भी होता है समय
कई बार प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने के बाद नामवापस भी ले लेते हैं. नाम वापसी के लिए चुनाव आयोग द्वारा एक समय सीमा तय की जाती है. उसी समय सीमा के भीतर नामांकन वापस लिया जाता है. इसके लिए उम्मीदवार को एफिडेविट पर घोषणा पत्र देना होता है. फिर उक्क्त व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाता.

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