धोखाधड़ी मामले में रेमो डिसूजा पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, यहां कर दिया गया ट्रांसफर

रेमो डिसूजा को लेकर लंबे समय से धोखाधड़ी केस चल रहा है. गाजियाबाद के एक बिजनेसमैन ने कोरियोग्राफर के खिलाफ केस दर्ज करवाया था. अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Nov 22, 2024, 08:48 PM IST
    • रेमो डिसूज केस पर आया फैसला
    • दिल्ली में ट्रांसफर किया गया केस
धोखाधड़ी मामले में रेमो डिसूजा पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, यहां कर दिया गया ट्रांसफर

नई दिल्ली: मशहूर डांस कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा पिछले लंबे समय से एक धोखाधड़ी केस में फंसे हुए हैं. अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुना दिया है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है. रेमो डिसूजा के खिलाफ धोखाधड़ी का केस लंबे वक्त काफी सुर्खियों में रहा. उनके खिलाफ गाजियाबाद में धोखधड़ी का मामले दर्ज कराया गया था.

दिल्ली के कोर्ट में स्थानांतरित किया गया केस

जस्टिस उज्जल भुयान और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने रेमो डिसूजा के मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर इस मामला को गाजियाबाद से दिल्ली के कोर्ट में स्थानांतरित किया जाता है, तो अभियोजन पक्ष को कोई गंभीर नुकसान नहीं होगा. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कड़कड़डूमा कोर्ट के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के पास ही यह अधिकार होगा कि वह इस केस को संबंधित जज को सौंप पाएं.

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि साल 2016 की बात है जब गाजियाबाद के एक बिजनेसमैन सत्येंद्र त्यागी ने रेमो डिसूजा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था. उन्होंने कोरियोग्राफर पर आरोप लगाया था कि रेमो डिसूजा ने सत्येंद्र अपनी एक फिल्म में निवेश करने के लिए राजी किया था. इसी के साथ रेमो ने उनसे वादा किया था कि निवेश की गई राशि का दोगुना वह उन्हें वापस करेंगे. इसके बाद सत्येंद्र ने दावा किया कि रेमो ने अपने वादा को नहीं निभाया.

रेमो ने दी थी याचिका  

गौरतलब है कि केस में रेमो ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस पर रोक लगाने की अपील की थी. हालांकि, अगस्त 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 21 नवंबर को रेमो की अपील पर विचार करते हुए एक नोटिस जारी किया और 22 नवंबर, शुक्रवार के लिए सुनवाई को निर्धारित कर दिया.

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