15 साल के लड़के ने पांच साल की बच्ची से किया रेप, बहला-फुसला कर साथ ले गया था स्कूल

दक्षिण मुंबई के एक सरकारी स्कूल परिसर में एक किशोर ने पांच साल की एक बच्ची के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया. पुलिस ने यह जानकारी दी. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jan 8, 2023, 08:02 PM IST
  • 15 साल के बच्चे को पुलिस ने पकड़ा
  • सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दबोचा
15 साल के लड़के ने पांच साल की बच्ची से किया रेप, बहला-फुसला कर साथ ले गया था स्कूल

नई दिल्लीः दक्षिण मुंबई के एक सरकारी स्कूल परिसर में एक किशोर ने पांच साल की एक बच्ची के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया. पुलिस ने यह जानकारी दी. 

15 साल के बच्चे को पुलिस ने पकड़ा
एक अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने शनिवार देर रात पालघर जिले के नालासोपारा इलाके से 15 वर्षीय लड़के को पकड़ा है. उन्होंने कहा कि घटना शनिवार दोपहर की है, जब आरोपी बच्ची को बहला फुसला कर स्कूल ले गया और उसके साथ कथित रूप से बलात्कार किया. 

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दबोचा
अधिकारी ने कहा कि आरोपी मौके से भाग गया, लेकिन बच्ची अपने घर पहुंच गयी और अपने माता-पिता को सूचित किया. उन्होंने कहा कि पीड़िता के पिता की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई और पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया. 

विभिन्न धाराओं में दर्ज किया मुकदमा
अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने बांद्रा, खार, चेंबूर, नागपाड़ा समेत अन्य जगहों पर छापेमारी की और आरोपी को नालासोपारा से पकड़ लिया. उन्होंने कहा कि इस संबंध में भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं और यौन अपराध से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के तहत मामला दर्ज किया गया. 

पति पर लगाया रेप और लव जिहाद का आरोप
उधर, उत्तर प्रदेश के बरेली में एक दलित महिला ने पति पर लव जिहाद, बलात्कार, यौन शोषण और जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया है. शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. 11 साल से विवाहित महिला ने शिकायत में पति के परिवार के चार सदस्यों का नाम लिया है, जिसके आधार पर बरेली के कैंट थाने में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है.

इंस्पेक्टर बलवीर सिंह ने बताया कि महिला के पति सादिक को आईपीसी की रेप और उत्पीड़न की धाराओं के साथ ही उत्तर प्रदेश में गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है. साथ ही प्राथमिकी में अनुसूचित जाति के खिलाफ अत्याचार अधिनियम की धारा भी शामिल की गई है.

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