17 साल की किशोरी से पहले रेप, फिर जबरन धर्मपरिवर्तन और मांसाहार से आत्मा को रौंदा

पीड़ित लड़की और उसका भाई अपने माता-पिता की मौत के बाद 2023 की शुरुआत में आरोपियों के संपर्क में आया. जहां लड़की का रेप हुआ और फिर उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया. 

Written by - Vineet Sharan | Last Updated : Aug 16, 2023, 12:04 PM IST
  • नाबालिग से दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न
  • ठाणे में में चार लोगों पर मामला दर्ज
17 साल की किशोरी से पहले रेप, फिर जबरन धर्मपरिवर्तन और मांसाहार से आत्मा को रौंदा

ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 17 वर्षीय लड़की से यौन उत्पीड़न का चौंका देने वाला केस सामने आया है. किशोरी ने दुष्कर्म, उत्पीड़न और धमकाए जाने का आरोप लगाया है. इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. मीरा रोड पुलिस थाने के एक अधिकारी ने प्राथमिकी के हवाले से यह जानकारी दी है. 

पिछले साल माता-पिता की मौत
लड़की के मुताबिक, पिछले एक साल में उसके माता-पिता की मौत हो गई. फिर वह शुरू में दादा-दादी के साथ रहने लगी और बाद में उसे व उसके छोटे भाई को अनाथालय में छोड़ दिया गया. 

फिर फंसी चंगुल में
प्राथमिकी के मुताबिक साल 2023 की शुरुआत में वह आरोपियों के संपर्क में आई. जो लड़की के रिश्तेदारों की जान-पहचान वाले थे. आरोपी के परिवार ने उसकी और उसके भाई की जिम्मेदारी उठाई. 

शुरू हुआ रेप का सिलसिला
प्राथमिकी में बताया गया है कि पिछले दो महीनों में आरोपी ने बार-बार किशोरी के साथ दुष्कर्म व उसका उत्पीड़न किया. जब लड़की ने इस अत्याचार का विरोध किया तो आरोपी ने पीड़ित को वापस अनाथालय भेजने की धमकी दी. 

कथिर रूप से ले गए दरगाह
आरोपी के परिवार ने लड़की और उसके भाई को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए भी कथित रूप से मजबूर किया गया. उन्हें उत्तान में स्थित दरगाह पर ले जाया गया. आरोप है कि वहां मौलवी ने कुछ रस्में पूरी कीं और फिर उन्हें ‘मांसाहार’ दिया गया. प्राथमिकी के मुताबिक, आरोपियों की पहचान शैन रईस खान, अबुहिद खान, नुक्शत खान और निक़हत मर्चेंट के रूप में हुई है.

इन धाराओं में केस दर्ज
पुलिस ने 10 अगस्त को 4 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376, 376 (2) (एन) (दुष्कर्म), 354 (महिला की मर्यादा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 298 (जानबूझकर किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को आहत करना),  , 34 (सामान्य मंशा), 506 (आपराधिक धमकी) और पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया. इस संबंध में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और मामले की जांच जारी है. 

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