फिर खुलेगा राहुल के खिलाफ 100 करोड़ के आयकर का मामला

आयकर ट्रिब्यूनल ने राहुल गांधी की यंग इंडिया को चैरिटेबल ट्रस्ट बनाने की अर्जी को खारिज कर दिया है. यह समूह नेशनल हेराल्ड अखबार चलाता है. कांग्रेस राजनीतिक दल को रियायती दर पर मिली संपत्ति को कथित तौर पर अवैध तरीके से गांधी परिवार की निजी संपत्ति में परिवर्तित करने का आरोप है

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Nov 15, 2019, 10:53 PM IST
    • 1982 में एजेएल को दिया गया था पंचकूला में प्लॉट
    • नेशनल हेराल्ड का संचालक है समूह
    • अभी-अभी राफेल मामले से निकले राहुल फिर से फंसे
फिर खुलेगा राहुल के खिलाफ 100 करोड़ के आयकर का मामला

नई दिल्लीः कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अब फिर से एक बार फंसते नजर आ रहे हैं. दरअसल उनके खिलाफ 100 करोड़ के आयकर का केस फिर से खुलेगा. इसके संकेत शुक्रवार को मिले, जब आयकर ट्रिब्यूनल ने राहुल गांधी की यंग इंडिया को चैरिटेबल ट्रस्ट बनाने की अर्जी को खारिज कर दिया. इस तरह ट्रिब्यूनल ने  कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को झटका दिया है. राहुल गांधी ने यंग इंडिया को चैरिटेबल ट्रस्ट बनाने की अर्जी दायर की थी. ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा कि यह वाणिज्यिक संगठन है.

नेशनल हेराल्ड का संचालक है समूह

आयकर ट्रिब्यूनल ने कहा कि यंग इंडिया ट्रस्ट की ओर से ऐसा कोई काम नहीं किया गया जो इस चैरिटेबल की श्रेणी में ले आता हो. दरअसल इसके लिए एजेएल को अधिग्रहित करने का उद्देश्य पूरा नहीं किया गया. एजेएल को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नियंत्रित करते हैं. गांधी परिवार इनमें प्रमुखता से शामिल है. यह समूह नेशनल हेराल्ड अखबार चलाता है. कांग्रेस राजनीतिक दल को रियायती दर पर मिली संपत्ति को कथित तौर पर अवैध तरीके से गांधी परिवार की निजी संपत्ति में परिवर्तित करने का आरोप है. इस मामले में कांग्रेस के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा का भी नाम है.

1982 में एजेएल को दिया गया था पंचकूला में प्लॉट

इस साल अगस्त महीने में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एजेएल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में आरोपपत्र दायर किया था. पीएमएलए के तहत जांच में पता चला कि हरियाणा के पंचकूला में एक प्लॉट को एजेएल को साल 1982 में आवंटित किया गया लेकिन इसे एस्टेट अधिकारी एचयूडीए ने 30 अक्टूबर 1992 को वापस ले लिया, क्योंकि एजेएल ने आवंटनपत्र की शर्तों का पालन नहीं किया. ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर 2016 में पीएमएलए शिकायत दर्ज की थी.

अभी-अभी राफेल मामले से निकले राहुल फिर से फंसे

राहुल गांधी अभी-अभी राफेल मामले में की गई अपनी टिप्पणी से पार पाए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हिदायत दी है. दरअसल राफेल मामले में राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है की टिप्पणी सार्वजनिक तौर पर की थी. इसे लेकर भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने उनपर अवमानना का मामला दर्ज कराया था. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बंद करते हुए उन्हें अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी है. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा की गयी टिप्पणियां सच्चाई से कोसों दूर थीं, उन्हें इससे बचना चाहिए था और वह अधिक सावधानी बरत सकते थे.

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