महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोपियों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, राजस्थान के बाद इस राज्य सरकार ने भी लिया फैसला

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने कई घोषणाएं की हैं. महिलाओं के साथ अपराध करने वालों को  सरकारी नौकरियों से प्रतिबंधित किया जाएगा.

Written by - Vineet Sharan | Last Updated : Aug 15, 2023, 01:06 PM IST
  • छात्रों के लिए मुफ्त बस सुविधाओं सहित कई घोषणाएं
  • ऑनलाइन कोचिंग निःशुल्क कराने की व्यवस्था
महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोपियों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, राजस्थान के बाद इस राज्य सरकार ने भी लिया फैसला

रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने मंगलवार को बड़ी घोषणा की स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि महिलाओं के साथ अपराध करने के आरोपियों को राज्य में सरकारी नौकरियों से प्रतिबंधित किया जाएगा. इसमें बलात्कार, छेड़छाड़ और महिलाओं के खिलाफ अन्य अपराध शामिल हैं. 

क्या बोले सीएम
बघेल ने कहा, ''महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और उनकी अस्मिता बनाये रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसलिए हम निर्णय ले रहे हैं कि लड़कियों एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपियों को शासकीय नौकरियों से प्रतिबंधित किया जायेगा.'' 

कई अन्य घोषणाएं
सीएम बघेल ने छत्तीसगढ़ी की राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में ध्वजारोहण किया. बघेल ने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम मेधा(AI) और मशीन लर्निंग को शामिल करने तथा राज्य में सरकारी कॉलेज के छात्रों के लिए मुफ्त बस सुविधाओं सहित कई घोषणाएं की. 

मुख्यमंत्री ने कहा, ''हम अगले शैक्षणिक सत्र से विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में कृत्रिम मेधा, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जानकारी शामिल करेंगे. ताकि हमारे बच्चे भविष्य की तकनीक के लिये अभी से तैयार हो सकें. 

मुफ्त कोचिंग और कई सुविधाएँ
-देश की ख्याति प्राप्त कोचिंग संस्थाओं से ऑनलाइन कोचिंग निःशुल्क कराने की व्यवस्था 
-राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों के 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थी भी इंजीनियरिंग और मेडिकल तैयार कर सकेंगे. 
-शासकीय महाविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बस के माध्यम से घर से कॉलेज और कॉलेज से घर आने-जाने के लिये निःशुल्क परिवहन सुविधा
-निर्माण श्रमिकों के लिये ‘मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना
-मजदूरों को जीवनपर्यंत हर महीने 1,500 मासिक पेंशन दी जायेगी, जिनकी आयु 60 वर्ष हो चुकी हो तथा जो 10 साल तक पंजीकृत रहे हैं.

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