नई दिल्ली: दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने आबकारी नीति में बड़ा बदलाव किया है. सरकार ने राजधानी में शराब पीने वाले लोगों की उम्र घटाकर 21 साल कर दी है. पहले 25 साल से नीचे के लोगों को शराब पीने का अधिकार नहीं था.
दिल्ली सरकार ने घटाई शराब पीने की उम्र
अरविंद केजरीवाल सरकार ने शराब पीने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है. हालांकि विपक्ष इसका विरोध कर सकता है. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को ऐलान किया कि अब दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र 25 की जगह 21 साल होगी. पहले 25 साल से कम आयु के लोगों को शराब पीने की मनाही थी.
दिल्ली में नहीं खुल सकती शराब की नई दुकान
दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि दिल्ली में कोई सरकारी शराब की दुकानें नहीं होंगी. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी. सिसोदिया ने सोमवार को शराब पॉलिसी में कई सुधारों का एलान किया और कहा कि एक्साइज पॉलिसी को बदलकर सरकार उन सभी कारणों को हटाने का काम कर रही है, जिनसे शराब माफिया दिल्ली में अपना कारोबार चला रहे हैं.
आबकारी नीति में संशोधन
केजरीवाल के मंत्रिमंडल ने शराब पीने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल करते हुए नई आबकारी नीति को सोमवार को मंजूरी दे दी है. नई नीति के अनुसार, दिल्ली में शराब की नई दुकानें नहीं खोली जाएंगी और सरकार कोई शराब दुकान नहीं चलाएगी.
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इन राज्यों में बैन है शराब
बिहार, गुजरात, नागालैंड, लक्षद्वीप और मिजोरम समेत कई प्रदेशों शराब पीना मना है. मणिपुर के कुछ जिलों में भी शराब पर आंशिक प्रतिबंध है. साथ ही पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और महाराष्ट्र में 25 से कम उम्र वालों के लिए शराब पीने की मनाही है. पहले दिल्ली में भी 25 साल से कम उम्र के लोग शराब नहीं पी सकते थे.
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